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    पंजाब में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान तेज, 19 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर

    अभिकान्त, 18 जुलाई पंजाब : पंजाब में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिहीन बनाने की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में निर्वाचन विभाग आगामी 19 जुलाई को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर एक विशेष शिविर आयोजित करने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने या अपनी जानकारी अपडेट कराने से वंचित न रहे।

    मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और यह पूरा अभियान आगामी 3 अगस्त तक चलाया जाएगा।

    उन्होंने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि जिन मतदाताओं ने अभी तक किसी कारणवश अपना गणना प्रपत्र नहीं भरा है, वे या तो अपने क्षेत्र के बूथ स्तर अधिकारी (BLO) से तुरंत संपर्क करें या फिर 19 जुलाई को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मौके पर ही प्रपत्र भरकर जमा कर दें।

    इस विशेष पहल की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी ने आगे बताया कि 19 जुलाई को यह विशेष शिविर सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक लगातार संचालित किया जाएगा और इस तय समयावधि के दौरान राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ स्तरीय अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

    ये अधिकारी केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने और फॉर्म जमा करने में पूरी सहायता प्रदान करेंगे। निर्वाचन विभाग के इस कदम से आम जनता को अपने मतदाता कार्ड या सूची से जुड़े कामों के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और पूरी प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी व सुविधाजनक हो जाएगी।

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    चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 66,146 नाम कटे, 21 जुलाई को आएगा पहला ड्राफ्ट

    अभिकान्त, 16 जुलाई चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के संपन्न होने के बाद वोटर लिस्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के बाद मतदाता सूची से कुल 66,146 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। विभाग के अनुसार, इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो या तो चंडीगढ़ छोड़ चुके हैं, या मृत हो चुके हैं या फिर उनके नाम डुप्लीकेट (दोहरे) पाए गए हैं।

    21 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट सूची, घटकर 4.50 लाख रह जाएंगे वोटर निर्वाचन आयोग आगामी 21 जुलाई को संशोधित मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट (प्रारूप) जारी करने जा रहा है। इस नए ड्राफ्ट में चंडीगढ़ के केवल 4,50,324 मतदाताओं के नाम ही शामिल होंगे। गौरतलब है कि वर्तमान समय में चंडीगढ़ में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 5,16,470 है, जिसमें इस शुद्धिकरण अभियान के बाद भारी कमी दर्ज की गई है।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) प्रेरणा पुरी ने इस बड़े बदलाव के कारणों को स्पष्ट करते हुए बताया कि एसआईआर (SIR) अभियान के तहत शहर के सभी मतदाताओं तक गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) पहुंचाए गए थे। कुल मतदाताओं में से 4,50,324 लोगों ने अपने फॉर्म भरकर जमा करा दिए, लेकिन 66,146 लोगों ने निर्धारित समयावधि के भीतर अपने फॉर्म वापस नहीं किए।

    विभाग द्वारा किए गए जमीनी सत्यापन (Verification) में फॉर्म जमा न करने वालों के निम्नलिखित आंकड़े सामने आए हैं:

    चंडीगढ़ छोड़ चुके लोग: सबसे ज्यादा 43,724 लोग ऐसे पाए गए, जो स्थायी रूप से चंडीगढ़ शहर छोड़ चुके हैं।

    घर पर न मिलने वाले: करीब 12,500 मतदाता ऐसे रहे, जिनके घर पर टीम द्वारा बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद वे नहीं मिले।

    मृतक मतदाता: वेरिफिकेशन के दौरान लगभग 3,500 मतदाता मृत पाए गए हैं।

    डुप्लीकेट वोटर: करीब 2,590 नाम ऐसे मिले जो मतदाता सूची में दोहरी (डुप्लीकेट) प्रविष्टि वाले थे।

    अन्य: लगभग 700 लोग अन्य विभिन्न श्रेणियों के कारण सूची से बाहर किए गए हैं।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि शहर के 69,451 मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म तो विभाग को जमा करा दिए हैं, लेकिन उनके फॉर्म की पुराने रिकॉर्ड के साथ मैपिंग (मिलान) नहीं हो सकी है। ऐसे सभी मतदाताओं को विभाग की ओर से जल्द ही औपचारिक नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे और दस्तावेजों के पूरी तरह सत्यापित होने के बाद ही उनके नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे।

    20 अगस्त तक नाम दोबारा जुड़वाने का अंतिम मौका निर्वाचन अधिकारी ने आमजन को आश्वस्त करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना उचित सुनवाई और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी किए अंतिम रूप से नहीं हटाया जाएगा। इस संबंध में प्रत्येक मामले के लिए संबंधित सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ARO) बाकायदा एक स्पीकिंग ऑर्डर (स्पष्ट आदेश) जारी करेंगे।

    इसके साथ ही आयोग ने अपील की है कि 21 जुलाई को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची में जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट जाते हैं या शामिल नहीं होते हैं, वे बिल्कुल भी परेशान न हों। ऐसे सभी लोगों को 20 अगस्त तक अपना दावा और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया जाएगा। प्रभावित लोग फॉर्म-6 (Form-6) भरकर दोबारा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन पर दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

    #ChandigarhNews #VoterListChandigarh #SIR2026 #ElectionCommission #VoterListRevision #ChandigarhVoters #Form6 #LocalGovernance

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    विशेष गहन पुनरीक्षण: हरियाणा में फॉर्म जमा करने की समय-सीमा अब 24 जुलाई तक बढ़ी; 31 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट सूची

    अभिकान्त, 14 जुलाई हरियाणा : भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सीमा में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन व गणना प्रपत्र प्राप्त करने का कार्य 24 जुलाई तक किया जाएगा। इसके साथ ही 24 जुलाई तक मतदान केंद्रों के रि-अरेंजमेंट कार्य को भी पूरा करना होगा जबकि ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 31 जुलाई, 2026 को होगा।

    संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई से 30 अगस्त, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी व इनका समाधान 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। अंतिम नामावली यानी फाइनल वोटर लिस्ट 3 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि 14 जुलाई तक कुल 2,06,11,832 (99.79%) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,70,05,842 (82.33%) प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। अब तक 33,36,031 (16.15%) अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत तथा डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं।

    उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 24 जुलाई 2026 तक अपने गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा कराएं या ऑनलाइन जमा करें। अन्यथा उनका नाम 31.07.2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारम्भिक मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किए।

    विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना तथा मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। इसलिए सभी मतदाता इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें और अपने परिवार के प्रत्येक पात्र सदस्य का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कराएं।अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय, बीएलओ व 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।

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    हरियाणा के सभी नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण में सहयोग की अपील: बाधा डालने वालों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

    अभिकान्त, 11 जुलाई हरियाणा :- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों व निर्वाचन कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण किया जा रहा है। ऐसे में सभी मतदाता कार्य के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों से पूरा सहयोग करें। निर्वाचन कार्य में बाधा डालने अथवा सरकारी कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता एवं कानून व्यवस्था भंग करने के प्रयास को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता एवं मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 14 जुलाई तक गणना प्रपत्र जमा करवाने की आखिरी तारीख है। ऐसे में सभी मतदाता समय रहते अपना एसआईआर फॉर्म बीएलओ के पास जमा करवाएं।

    दरअसल, 10 जुलाई को ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या-73, गांव नाथूसरी चौपटा में निर्वाचन कार्य के दौरान ड्यूटी पर तैनात बीएलओ एवं उनके सहायक के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला संज्ञान में आया। सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन प्रशासन एवं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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    हरियाणा में विशेष SIR का कार्य तेज़ी से जारी, 14 जुलाई से पहले सभी मतदाता अपना SIR फ़ॉर्म BLO के पास जमा करवायें

    अभिकान्त, 07 जुलाई हरियाणा : हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत अब तक कुल 1,99,18,634 (96.43%) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,22,08,806 (59.11%) गणना प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से प्राप्त कर सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके हैं।

    भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। मतदाता एक प्रति में आवश्यक विवरण भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को वापस सौंपें तथा दूसरी प्रति पर बीएलओ के हस्ताक्षर प्राप्त कर उसे रसीद के रूप में अपने पास सुरक्षित रखें। 21 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे जिनके हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त होंगे। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र समय पर प्राप्त नहीं होंगे, उनके नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।

    ऐसे में सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वे समय रहते सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करें तथा प्राप्ति रसीद अवश्य लें। मतदाता चाहें तो अपना गणना प्रपत्र voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी भर सकते हैं।गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है।

    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे अपने-अपने बीएलए-2 के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करें तथा अधिक से अधिक गणना प्रपत्र भरवाकर बीएलओ के पास समय पर जमा करवाने में सहयोग करें।

    #HaryanaElections #VoterRevisionHaryana #CEO_Haryana #ECI #VoterListUpdate #HaryanaNews #BLO #ElectionRegistration2026 #Danikkhabar

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    SIR-2026 के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की अफवाहों पर न दें ध्यान: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रदेशवासियों से अपील

    अभिकान्त, 02 जुलाई हरियाणा : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने सोशल मीडिया पर "बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने" संबंधी खबर को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।

    उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना व किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होने से रोकना है। उन्होंने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक चल रहे गणना चरण के दौरान प्रत्येक वर्तमान मतदाता को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान मतदाता हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करेंगे और उनका नाम बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग किए प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होगा, उनका नाम केवल निर्धारित परिस्थितियों में ही जैसे डुप्लीकेट अथवा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण, मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, अनुपस्थित अथवा पता न चलने वाले मतदाता तथा गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मामले शामिल हैं। इन सभी मामलों में BLO स्थानीय जांच व निर्धारित प्रक्रिया और रिकॉर्ड के आधार पर ही कार्रवाई करेगा।

    उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होंगे, उनके संबंध में BLO स्थानीय जांच के आधार पर संभावित कारण जैसे अनुपस्थिति, स्थानांनतरण, मृत, डुप्लीकेट सूची तैयार करेगा। इस सूची पर बूथ लेवल अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक आयोजित की जाएगी तथा सूची को संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा।

    सभी पात्र मतदाताओं को मिलेगा अवसर

    14 जुलाई तक वर्तमान मतदाता हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करेंगे और उनका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची 2026 में शामिल किया जाएगा। गणना चरण के दौरान किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा नहीं कराया जाएगा। मतदाता स्वयं, परिवार का कोई वयस्क सदस्य व ऑनलाइन माध्यम से भी गणना प्रपत्र भर सकता है।

    दावा व आपत्ति का अवसर

    ए. श्रीनिवास ने कहा कि 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान प्रत्येक पात्र नागरिक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। कोई भी पात्र नागरिक फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने तथा फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

    उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना अथवा गलत प्रचार पर विश्वास न करें तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र अवश्य जमा करें, ताकि उनका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में सुरक्षित रूप से शामिल किया जा सके। 

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा में 1 जुलाई 2026 को दोपहर 2:00 बजे तक 95.09 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं तथा 32.66 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण भी पूरा किया जा चुका है। 

    उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी जांच एवं सत्यापन के उपरांत ही SIR-2026 की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराएं।

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    हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक किया जाएगा, 22 सितंबर को होगा अंतिम प्रकाशन

    अभिकान्त, 21 मई हरियाणा : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने घोषणा की है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण  का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मतदाता सूचियों का यह विशेष गहन पुनरीक्षण 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक शुरू होने जा रहा है, और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा।

     

    ए. श्रीनिवास आज चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित नए हरियाणा सिविल सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

     

    उन्होंने सूचित किया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिन मामलों में 'गणना फॉर्म' वापस नहीं मिले हैं, वहां बूथ स्तर के अधिकारी पड़ोस के निवासियों से पूछताछ कर "अनुपस्थित", "स्थानांतरित", "मृत", या "डुप्लिकेट" जैसे संभावित कारणों की पहचान कर सकते हैं और उसी के अनुसार रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं। बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे जानकारी एकत्र करने के लिए ऐसे प्रत्येक घर का कम से कम तीन बार दौरा करेंगे।

     

    उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, उनकी बूथ-वार सूची पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ताकि जनता की इन सूचियों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही नाम शामिल न होने के संभावित कारण भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

     

    आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन सूचियों को संकलित करने और उन्हें सीईओ की वेबसाइट पर सुलभ प्रारूप में अपलोड करने के साथ-साथ संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर भी ऐसी ही सूचियां अपलोड करने का निर्देश दिया है।

     

    घर-घर जाकर गणना की प्रक्रिया के दौरान, बीएलओ को नए मतदाताओं के नामांकन की सुविधा के लिए कम से कम 30-40 खाली फॉर्म-6 आवेदन और खाली घोषणा पत्र (अनुबंध-4) साथ ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीईओ ने राजनीतिक दलों से बूथ स्तर के एजेंट 1 और 2 नियुक्त करने का आग्रह किया। अब तक, सीईओ कार्यालय को 14,520 बीएलए का विवरण प्राप्त हुआ है, जिनमें भाजपा से 6,438, कांग्रेस से 7,704, माकपा से 165 और बाकी अन्य राजनीतिक दलों के हैं। बीएलए भी मतदाताओं से गणना फॉर्म एकत्र कर बीएलओ को सौंप सकते हैं।

     

    एक सवाल के जवाब में श्री श्रीनिवास ने बताया कि हरियाणा में आखिरी बार विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 में आयोजित किया गया था। गणना फॉर्म 15 जून, 2026 से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सभी जिला मुख्यालयों और निर्वाचन क्षेत्रों में एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1950 स्थापित किया गया है। यह हेल्पलाइन सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक दो पालियों में काम करेगी।

     

    उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यदि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान कोई मतदाता मौजूद नहीं है, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे बीएलओ को सौंप सकता है।

     

    सीईओ ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा के चुनावी डेटा में लगभग 18 प्रतिशत तार्किक त्रुटियां हैं, जिनमें गलत नाम और वर्तनी (स्पेलिंग) की गलतियां शामिल हैं। 21 मई, 2026 तक हरियाणा में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 2,06,52,760 है, जबकि मतदान केंद्रों की कुल संख्या 20,629 है।

     

    उन्होंने बताया कि अब तक 1,32,51,717 मतदाताओं की चुनावी मैपिंग) पूरी हो चुकी है, जो कुल मतदाताओं का 64.16 प्रतिशत है। फतेहाबाद 86.56 प्रतिशत मैपिंग के साथ सबसे आगे है, इसके बाद चरखी दादरी 82.36 प्रतिशत, सिरसा 80.82 प्रतिशत, कैथल 78.59 प्रतिशत, महेंद्रगढ़ 77.20 प्रतिशत, नूह 77.01 प्रतिशत, भिवानी 76.61 प्रतिशत, यमुनानगर 75.81 प्रतिशत, रेवाड़ी 74.98 प्रतिशत, हिसार 73.82 प्रतिशत और जींद 71.93 प्रतिशत पर हैं।

     

    इसी तरह कुरुक्षेत्र ने 69.71 प्रतिशत, करनाल 68.13 प्रतिशत, पलवल 67.04 प्रतिशत, झज्जर 64.07 प्रतिशत, अंबाला 63.45 प्रतिशत, रोहतक 59.72 प्रतिशत, पानीपत 58.88 प्रतिशत, सोनीपत 58.39 प्रतिशत, पंचकुला 51.20 प्रतिशत, गुरुग्राम 35.06 प्रतिशत और फरीदाबाद 29.66 प्रतिशत मैपिंग हासिल की है।

     

    श्रीनिवास ने कहा कि सभी उपायुक्तों-सह-जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष रूप से फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और पंचकुला की ऊंची इमारतों/सोसायटियों में बीएलओ की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

     

    उन्होंने दोहराया कि एसआईआर कार्य में लगे अधिकारियों पर कोई अनुचित दबाव नहीं होगा और यह अभ्यास सुचारू रूप से आयोजित किया जाएगा। राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी ईसीआई के निर्देशों के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में अधिसूचित कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। इसके अलावा, एसआईआर कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी व कर्मचारी तबादला आयोग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

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    01 जुलाई 2026 अहर्ता तिथि के आधार पर हरियाणा में विशेष संघन संशोधन अभियान शुरू, 22 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

    अभिकान्त, 14 मई हरियाणा : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 राज्यों तथा 3 केंद्रशासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूचियों का विशेष संघन संशोधन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तीसरे चरण के अंतर्गत हरियाणा में 1 जुलाई 2026 को अहर्ता तिथि निर्धारित की गई है। इस अभियान के तहत 5 जून से 14 जून 2026 तक तैयारियां, प्रशिक्षण एवं मुद्रण कार्य संपन्न किया जाएगा।

     

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12 मई 2026 तक हरियाणा में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 6 लाख 63 हजार 155 दर्ज की गई है। विशेष संघन संशोधन कार्य के लिए प्रदेशभर में 20 हजार 629 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति की गई है, जो 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्रित करेंगे। अभी तक विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा 12 हजार 917 बूथ लेवल एजेंट  नियुक्त किए गए है।

     

    उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों के युक्तिकरण एवं समीकरण का कार्य 14 जुलाई 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन 21 जुलाई 2026 को किया जाएगा। इसके बाद दावे एवं आपत्तियां 21 जुलाई 2026 से 20 अगस्त 2026 तक दर्ज करवाई जा सकेंगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटान 21 जुलाई से 18 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। विशेष संघन संशोधन के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा।

     

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में निर्वाचन अधिकारियों एवं बीएलओ का सहयोग करें तथा राजनैतिक दलो से भी अनुरोध है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बुथ लेवल ऐजैटं नियुक्त करे, ताकि त्रुटिरहित एवं पारदर्शी मतदाता सूची तैयार की जा सके।

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    हरियाणा नगर निकाय चुनाव: कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, चुनाव आयोग ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम

    अभिकान्त, 12 मई हरियाणा : हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में हुए नगर निगम चुनावों और उपचुनावों के लिए मतगणना हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।

    प्रवक्ता ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना 13 मई, 2026 को सुबह 8:00 बजे निर्धारित मतगणना केंद्रों पर शुरू होगी। मतगणना प्रक्रिया निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित की जाएगी और पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रत्येक चरण की निगरानी संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

    प्रवक्ता ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर व्यापक और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थलों पर केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, ​​बैरिकेडिंग, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।

    प्रवक्ता ने आगे कहा कि ईवीएम को स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्रों तक ले जाते समय और मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। असामाजिक और उपद्रवी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

    प्रवक्ता ने कहा कि मतगणना केंद्रों के आसपास विशेष जांच अभियान चलाए जाएंगे ताकि हथियारों की आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना केंद्रों के पास लोगों का अनावश्यक जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा और अशांति या शोर मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    प्रवक्ता ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके।

    आयोग ने सभी उम्मीदवारों, चुनाव एजेंटों और समर्थकों से मतगणना प्रक्रिया के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन के साथ सहयोग करने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

    प्रवक्ता ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या, शिकायत या प्रश्न के समय पर समाधान को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतगणना केंद्र पर सामान्य पर्यवेक्षक और संबंधित मतगणना अधिकारियों को तैनात किया गया है। उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और अन्य अधिकृत व्यक्ति स्पष्टीकरण प्राप्त करने या किसी भी संदेह या चिंता को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

    गौरतलब है कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा 10 मई, 2026 को आयोजित नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफल ढंग से संपन्न हुए। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों, रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना नगर पालिकाओं के लिए मतदान हुआ। इसके अलावा, राज्य भर में विभिन्न नगर निकायों के विभिन्न वार्डों के उपचुनाव भी सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

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    हरियाणा में नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न

    अभिकान्त, 10 मई हरियाणा : हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में आयोजित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य तथा उप-चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करवाए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने कहा कि आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए थे।

    राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान पंचकूला के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया तथा मतदान व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों एवं मतदाता सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाई जाए तथा प्रत्येक मतदाता को बिना किसी असुविधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा सुनिश्चित की जाए।

    उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनावों के अंतर्गत अंबाला, पंचकूला एवं सोनीपत नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा, सांपला एवं उकलाना नगरपालिकाओं में चुनाव आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में वार्डों के उप-चुनाव भी सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाए गए। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच एवं पंच पदों के लिए विभिन्न जिलों में सामान्य एवं उप-चुनाव आयोजित किए गए।

    राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की लगातार निगरानी की गई तथा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों के समन्वय से मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया। मतदान के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, मतदाताओं की सुविधा तथा चुनाव आचार संहिता के अनुपालन को लेकर विशेष प्रबंध किए गए थे।

    मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, पारदर्शिता एवं मतदाता सुविधाओं पर विशेष जोर

    उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी गई। आवश्यकता अनुसार माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए तथा मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी एवं अन्य निगरानी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गईं।

    राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए मतदाता सूचियों के सत्यापन, पात्र मतदाताओं की पहचान तथा डुप्लीकेट अथवा संदिग्ध प्रविष्टियों की जांच को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। प्राप्त शिकायतों एवं आपत्तियों का नियमानुसार निपटान सुनिश्चित किया गया, ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनी रहे।

    मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, रैंप, व्हीलचेयर तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं एवं महिलाओं के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए थे ताकि प्रत्येक मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

    राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों ने शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में मतदान कर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है।

    उन्होंने चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस बल एवं अन्य संबंधित विभागों की सराहना करते हुए कहा कि सभी के सहयोग एवं समर्पण से चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सकी।

    उन्होंने मीडिया का भी धन्यवाद किया, जिसके माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं अपील सभी मतदाताओं तक प्रभावी रूप से पहुँचाई गई।

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    अंबाला नगर निगम चुनाव: पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना; सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान, निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने कसी कमर

    अभिकान्त, 09 मई अम्बाला : नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत एवं 10 मई को मतदान के तहत शनिवार को सैक्टर 9 स्थित ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल से पोलिंग पार्टियों को चुनाव सबंधी सामग्री दी गई जिसके बाद वे अपनी डयूटी के तहत निर्धारित बूथों के लिए रवाना हुए। रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त विराट ने चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों को उनकी डयूटी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के निर्देश दिये।

    रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त विराट ने इस मौके पर बताया कि 10 मई को प्रात: 8 बजे मतदान शुरू हो जायेगा जोकि सांय 6.00 बजे तक होगा। इससे पहले राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार 10 मई को प्रात: 7 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया भी की जायेगी। उन्होंने बताया कि मतदान के तहत पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों के साथ-साथ चुनाव संबधी अन्य सभी सामग्री दी गई हैं। पोलिंग पार्टियों व उनके साथ जुड़े अधिकारियों को तमाम चुनाव प्रक्रिया के बारे में आज एक बार फिर टे्रेनिंग देेते हुए विस्तार से जानकारी दी गई है ताकि वे मतदान के कार्य को पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ करवा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियों के लिए जलपान, रहने की व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता प्रबंध किये गये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम सबकी सांझी जिम्मेवारी है कि नगर निगम चुनाव को हमें राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार बेहतर समन्वय के साथ सम्पन्न करवाना है।

    सैक्टर 9 स्थित ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल में काउंटरों की बेहतर व्यवस्था के साथ प्रत्येक काउंटर पर निर्धारित बूथों के तहत पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन व चुनाव सामग्री दी गई है। इस दौरान उनके साथ चुनाव डयूटी पर लगे पुलिस कर्मचारी भी साथ रहे जोकि उनके साथ बूथों पर जायेंगे। मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों को जो ईवीएम मशीनें पार्षद पद व मेयर पद के चुनाव के लिए दी गई थी वे उन्हें इसी काउंटर पर आकर जमा करवानी होंगी।

    इस मौके पर सीईओ जिला परिषद गगनदीप, डिप्टी सीईओ राजन सिंगला, एआरओ आदित्य रंगा, एआरओ अश्वनी कुमार, चुनाव तहसीलदार गुलशन शर्मा के साथ-साथ सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे।

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    हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर 10 मई को वेतन सहित अवकाश

    अभिकान्त, 08 मई हरियाणा : हरियाणा सरकार ने 10 मई, 2026 (रविवार) को नगर निकायों के आम चुनाव के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं के लिए वेतन सहित अवकाश घोषित किया है।

    मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

    अधिसूचना के अनुसार अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर तथा सभी वार्डों के पार्षदों के चुनाव, रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव तथा रोहतक जिले की सांपला, रेवाड़ी जिले की धारूहेड़ा और हिसार जिले की उकलाना नगर पालिकाओं में अध्यक्ष एवं पार्षदों के चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा।

    इसके अतिरिक्त छह रिक्त वार्डों में उपचुनाव भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें नगर परिषद टोहाना (फतेहाबाद) का वार्ड संख्या 17, नगर परिषद झज्जर का वार्ड संख्या 13, नगर पालिका राजौंद (कैथल) का वार्ड संख्या 11, नगर पालिका तरावड़ी (करनाल) का वार्ड संख्या 08, नगर पालिका कनीना (महेंद्रगढ़) का वार्ड संख्या 14 तथा नगर पालिका सढौरा (यमुनानगर) का वार्ड संख्या 09 शामिल हैं।

    जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत राज्य सरकार के उन कर्मचारियों, जो उपरोक्त क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, के लिए हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में वेतन सहित अवकाश रहेगा, ताकि वे मतदान कर सकें।

    इसके साथ ही हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी/श्रमिक, जो उक्त क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने के लिए वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।

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    हरियाणा नगर निकाय चुनाव 10 मई को, मतदाता पहचान संबंधी दिशा-निर्देश जारी

    अभिकान्त, 05 मई हरियाणा : हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी 10 मई को प्रदेश में 03 नगर निगम, 01 नगरपालिका तथा 03 नगर परिषदों के आम चुनाव आयोजित किए जाएंगे। मतदान का समय प्रातः 8:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

    उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं को अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उनका नाम संबंधित नगर निगम, नगर पालिका अथवा नगर परिषद की वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी मतदान से वंचित नहीं रहेंगे। ऐसे मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों या स्थानीय निकायों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, अधिकृत बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, संपत्ति से संबंधित फोटोयुक्त दस्तावेज, पेंशन से जुड़े फोटोयुक्त दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड अथवा कोई अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे उनकी पहचान पीठासीन अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार स्थापित हो सके।

    प्रवक्ता ने आगे बताया कि वोटर स्लिप्स का वितरण कार्य अधिकांश स्थानों पर पूर्ण किया जा चुका है। आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं यह कार्य शेष है, वहां संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक घर तक स्लिप्स पहुंचाकर उनका व्यवस्थित वितरण किया जाए।

    उल्लेखनीय है कि आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। साथ ही, आयोग ने यह भी कहा कि स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आमजन का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

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    हरियाणा : अवैध पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स हटाने को लेकर चुनाव आयोग सख्त

    अभिकान्त, 02 मई हरियाणा : हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री गौरव कुमार ने बताया कि नगर निकायों में होने वाले सामान्य एवं उप-चुनावों के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स बोर्ड एवं होर्डिंग्स को लेकर आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के ध्यान में आया है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कई प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, गलियों, चौराहों तथा सरकारी भवनों की दीवारों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 का उल्लंघन है।

    आचार संहिता के सख्त पालन के निर्देश

    उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों, पुलिस अधिकारियों, व्यय पर्यवेक्षकों तथा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के उल्लंघनों को तुरंत रोका जाए और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अनधिकृत स्थानों पर लगे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स की वीडियोग्राफी कराएं, ताकि प्रमाण एकत्रित किए जा सकें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जा सके।

    निगरानी, कार्रवाई और समन्वय पर जोर

    गौरव कुमार ने कहा कि आयोग द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर उन्हें सख्त चेतावनी दी जाए। साथ ही सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर उन्हें आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, व्यय पर्यवेक्षक और नगर निगम अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अवैध रूप से लगी सभी प्रचार सामग्री को तुरंत हटाया जाए। इस कार्य की जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम आयुक्त को सौंपी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

    पुलिस पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रमुख स्थानों पर नियमित तथा रात्रि निगरानी रखें, जिससे कहीं भी अवैध रूप से पोस्टर या बैनर न लगाए जा सकें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो।

    व्यय, जवाबदेही और व्यवस्थागत सुधार

    व्यय पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि वे स्वतंत्र रूप से प्रमाण एकत्रित करें और प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की जांच करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि पोस्टर, बैनर, झंडों और अन्य प्रचार सामग्री पर होने वाला खर्च उम्मीदवारों के चुनावी व्यय में जोड़ा जाए।

    उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे स्थान चिन्हित करें जहां अनुमति लेकर निर्धारित शुल्क पर प्रचार सामग्री लगाई जा सके तथा इसकी सूची सभी उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सेक्टर अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं और लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

    गौरव कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनधिकृत स्थानों पर लगी प्रचार सामग्री तुरंत हटाई जाए तथा कानून का पूर्ण रूप से पालन हो। उन्होंने यह भी कहा कि सभी पर्यवेक्षक एवं संबंधित अधिकारी मतगणना परिणाम घोषित होने तक अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात रहेंगे और आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

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    पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान में हिंसा की खबरें। नादिया, शांतिपुर, कोलकाता और हुगली में झड़पें। ईवीएम छेड़छाड़ के आरोप।

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    पश्चिम बंगाल चुनाव: सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की हार का दावा किया और टीएमसी पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया।

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    पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मतदान 29 अप्रैल को होगा।

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    बंगाल में पहले चरण का मतदान जारी है। 11 बजे तक 41.11% मतदान हुआ। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उत्साह, नौदा में धमाके से तनाव

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