मोगा डीसी ऑफिस पर खालिस्तानी झंडा फहराने के दोषियों को सजा, NIA कोर्ट का बड़ा फैसला
पंजाब, 01 मई (अन्नू): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, मोहाली की विशेष अदालत ने साल 2020 में पंजाब के मोगा स्थित उपायुक्त (DC) कार्यालय पर खालिस्तानी झंडा फहराने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. दोषी पाए गए व्यक्तियों की पहचान मोगा निवासी इंदरजीत सिंह और जसपाल सिंह के रूप में हुई है. अदालत ने इन दोनों को 5 साल और 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही प्रत्येक पर 16,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इन दोषियों पर आईपीसी, यूए(पी) एक्ट और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.
देशभक्ति के माहौल में खलल डालने की साजिश
NIA द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह घटना 14 अगस्त 2020 की है, जब स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक एक दिन पहले इन दोनों ने प्रशासनिक परिसर में घुसकर इमारत की छत पर लोहे के खंभे पर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया था. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने न केवल प्रतिबंधित झंडा फहराया, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया था. उन्होंने तिरंगे की रस्सी काटकर उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर उसे रस्सी से घसीटा था. इस शर्मनाक कृत्य को अंजाम देने के पीछे प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) के पन्नून का हाथ था.
विदेशी आकाओं के इशारे पर रची गई साजिश
प्रेस नोट के मुताबिक, NIA की जांच में खुलासा हुआ है कि यह पूरी वारदात आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नून और उसके सहयोगियों के उकसावे पर नकद इनाम के लालच में की गई थी. पन्नून ने अगस्त 2020 में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भारतीय युवाओं को सरकारी इमारतों पर खालिस्तानी झंडे फहराने के लिए उकसाया था और इसके लिए भारी भरकम डॉलर में इनाम देने की घोषणा की थी. इस मामले में पन्नून और उसका सहयोगी हरप्रीत सिंह अभी भी फरार हैं और उन्हें अदालत द्वारा पहले ही घोषित अपराधी (PO) घोषित किया जा चुका है. फिलहाल NIA इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ अपनी जांच जारी रखे हुए है.
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