पश्चिम बंगाल 2021 चुनावी हिंसा: पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा; पीड़िता को मिलेगा 5 लाख मुआवजा
मूर्शिदाबाद/पश्चिम बंगाल, 30 जुलाई (अन्नू): सीबीआई (CBI) की मजबूत पैरवी के आधार पर पश्चिम बंगाल के मूर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर स्थित विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े एक जघन्य मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों मुख्य दोषियों करीम शेख और सईद तार्जेन हुसैन को गैंगरेप (धारा 376DA IPC) के जुर्म में आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
इसके अलावा अन्य धाराओं में सुनाई गई अलग-अलग अवधि की कठोर कारावास की सजाएं भी साथ-साथ (Concurrently) चलेंगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने संभाली थी जांच
पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भड़की चुनावी हिंसा को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त 2021 को ऐतिहासिक आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने हत्या और महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों (बलात्कार एवं प्रयास) के मामलों की जांच सीधे सीबीआई (CBI) को सौंपी थी।
इसी आदेश के अनुपालन में सीबीआई (SCB, कोलकाता) ने 27 मई 2022 को मूर्शिदाबाद के फराक्का पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी (FIR 118/21) को टेकओवर करते हुए मामला दर्ज किया था। पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत पर धारा 376DA, 365 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया था।
पीड़िता को 5 लाख मुआवजा और एम्बुलेंस नीलामी की राशि देने का आदेश
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 28 जुलाई 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया था और 29 जुलाई 2026 को सजा का ऐलान किया।
सजा सुनाने के साथ ही माननीय अदालत ने आदेश दिया कि:
एम्बुलेंस बिक्री राशि: आरोपियों की एम्बुलेंस की बिक्री से मिलने वाली राशि सीधे पीड़िता को दी जाएगी।
सरकारी मुआवजा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), मूर्शिदाबाद की ओर से पीड़िता को ₹5,00,000 (5 लाख रुपये) का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
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