जेल में रची गई थी आतंकी साजिश: टी. नसीर और 6 अन्य साथियों को 7 साल की सजा, NIA कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली/बेंगलुरु, 22 अप्रैल (अन्नू): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने 2023 के बेंगलुरु जेल रेडिकलाइजेशन मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सात दोषियों को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 48,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का सदस्य टी. नसीर है।
सजा पाने वाले अन्य छह दोषियों में सैयद सुहैल खान, मोहम्मद उमर, जाहिद तबरेज, सैयद मुदस्सिर पाशा, मोहम्मद फैसल रब्बानी और सलमान खान शामिल हैं। इन सभी ने NIA द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया था।
साजिश का खुलासा
NIA की जांच (केस नंबर RC-28/2023/NIA/DLI) से पता चला कि बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल के भीतर एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टी. नसीर ने जेल में बंद अन्य अपराधियों की पहचान की, उन्हें कट्टरपंथी बनाया और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भर्ती व प्रशिक्षित किया। अपराधियों का लक्ष्य बेंगलुरु शहर में आतंकी हमलों को अंजाम देकर लश्कर के भारत-विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाना था।
जांच की पृष्ठभूमि
शुरुआत: जुलाई 2023 में बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने कुछ आदतन अपराधियों के पास से हथियार, गोला-बारूद और डिजिटल उपकरण बरामद किए थे, जिसके बाद यह मामला दर्ज हुआ।
NIA का दखल: मामला NIA ने अपने हाथ में लिया और एक बड़ी साजिश का खुलासा किया। जांच में पता चला कि आरोपी जेल से कोर्ट ले जाते समय टी. नसीर को भगाने की भी योजना बना रहे थे। उस समय नसीर 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट मामलों में विचाराधीन कैदी था।
गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण: NIA ने इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी सलमान खान को रवांडा से प्रत्यर्पित (extradited) करके भारत लाया गया था। फिलहाल, जुनैद अहमद नाम का एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
यह फैसला भारत की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और जेलों में कट्टरपंथ को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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