पंजाब चावल घोटाला: भ्रष्टाचार के मामले में FCI के पूर्व जिला प्रबंधक समेत 11 दोषियों को 3 साल की सजा

पंजाब/मोहाली, 9 अप्रैल (अन्‍नू): पंजाब के एसएएस नगर (मोहाली) स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) में हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने 7 अप्रैल 2026 को तत्कालीन जिला प्रबंधक राजेश रंजन और अन्य अधिकारियों सहित कुल 11 लोगों को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर कुल 3.3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


घटिया चावल को 'A' ग्रेड बताकर किया था घोटाला

यह मामला साल 2004-05 के खरीफ सीजन का है। सीबीआई ने 7 जनवरी 2006 को एफसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों और राइस मिलर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि पंजाब क्षेत्र के एफसीआई अधिकारियों ने राइस मिलर्स के साथ मिलीभगत कर घटिया किस्म के चावल को दस्तावेजों में 'A' ग्रेड का दिखाकर स्वीकार किया और उसी के अनुसार भुगतान भी जारी कर दिया। जब इस चावल की खेप दूसरे राज्यों में भेजी गई, तो वहां इसे घटिया गुणवत्ता के कारण खारिज कर दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।



दोषियों में ये अधिकारी और कारोबारी शामिल

सजा पाने वालों में तत्कालीन जिला प्रबंधक राजेश रंजन के अलावा तत्कालीन उप प्रबंधक (QC) आजाद सिंह, सहायक प्रबंधक डी.के. शर्मा और ज्ञान सिंह शामिल हैं। इनके साथ ही मोंगा सेंटर के पांच तकनीकी सहायक (Technical Assistants) और दो निजी चावल मिल मालिक (गोविंदर सिंह और प्रदीप बंसल) को भी सजा सुनाई गई है।


लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला न्याय

सीबीआई ने इस मामले की गहन जांच के बाद 28 नवंबर 2008 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। लगभग दो दशक तक चली कानूनी प्रक्रिया और गवाहों के बयानों के आधार पर माननीय अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर निजी मिल मालिकों को फायदा पहुँचाया था। इसी आधार पर कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।



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