रिश्वतखोरी पर CBI का शिकंजा: जीएसटी विभाग के अधीक्षक और इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पकड़े जाने के डर से टॉयलेट में बहाई रिश्वत
तमिलनाडु, 9 अप्रैल (अन्नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग के एक अधीक्षक (Superintendent) और एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तमिलनाडु के रानीपेट रेंज में की गई। सीबीआई ने 7 अप्रैल 2026 को एक शिकायत के आधार पर अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि आरोपी ने जीएसटी पंजीकरण (GST Registration) की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के बदले में 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
मोलभाव के बाद 15,000 में तय हुआ सौदा
शिकायतकर्ता के साथ बातचीत के बाद आरोपी अधीक्षक 15,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए राजी हो गया। सीबीआई ने जाल बिछाते हुए 7 अप्रैल को कार्रवाई की और अधीक्षक को 15,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
इंस्पेक्टर ने टॉयलेट में बहाए पैसे
इस कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद जीएसटी इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। जैसे ही इंस्पेक्टर ने सीबीआई की टीम को देखा, उसने रिश्वत की रकम को छिपाने के लिए उसे टॉयलेट कमोड में डालकर फ्लश कर दिया। हालांकि, सीबीआई की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए टॉयलेट से रिश्वत की रकम को बरामद कर लिया। इस घटना के बाद सीबीआई ने अधीक्षक और इंस्पेक्टर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की अपील
सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संस्था ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई भी लोक सेवक उनसे रिश्वत की मांग करता है, तो वे तुरंत इसकी जानकारी सीबीआई कार्यालय को दें। शिकायतकर्ता चेन्नई स्थित सीबीआई कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर या फोन नंबर 044-28273186 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।
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