इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई; 3.48 करोड़ की 9 संपत्तियां अटैच, अब तक कुल 59.18 करोड़ की जब्ती
इंदौर/भोपाल, 26 जुलाई (अन्नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED), इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम (IMC) के बहुचर्चित फर्जी बिल घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आरोपियों, उनके परिजनों और सहयोगियों के नाम पर दर्ज 3.48 करोड़ रुपये की 9 अचल संपत्तियों को अस्थाई रूप से कुर्क (Provisionally Attached) कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में इंदौर और धार (मध्य प्रदेश) स्थित आवासीय मकान, प्लॉट, व्यावसायिक दुकानें और कृषि भूमि शामिल हैं।
103.62 करोड़ रुपये का घोटाला: फर्जी बिल और फर्जी वर्क ऑर्डर का खेल
ईडी की यह जांच इंदौर के थाना एमजी रोड में दर्ज दर्जनों एफआईआर (FIRs) के आधार पर शुरू हुई थी:
घोटाले का तरीका: ठेकेदारों ने इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और लोकल फंड ऑडिट/रेजिडेंट ऑडिट विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी वर्क ऑर्डर, फर्जी मेजरमेंट बुक (MB) और फर्जी बिल तैयार किए।
बिना काम किए निकाले पैसे: उन कार्यों के नाम पर बिल पास कराए गए जो या तो कभी हुए ही नहीं थे या फिर पुराने स्वीकृत ठेकों में पहले ही पूरे हो चुके थे।
सरकारी खजाने से लूट: इस साजिश के जरिए नगर निगम के खजाने से 103.62 करोड़ रुपये की राशि धोखाधड़ी से निकाली गई। इस रकम को नकद में निकालकर ठेकेदारों, अधिकारियों और अन्य लाभार्थियों के बीच बांटा गया तथा निजी संपत्तियां खरीदी गईं।
मामले में अब तक ₹59.18 करोड़ की कुल जब्ती व कुर्की
ईडी द्वारा मामले में की गई कुल कार्रवाई का ब्योरा:
अचल संपत्तियां: इससे पहले 3 जुलाई 2025 को जारी आदेश में 33.65 करोड़ रुपये की 43 अचल संपत्तियां अटैच की गई थीं। नई कार्रवाई के बाद कुल अचल संपत्तियों की कुर्की का आंकड़ा 37.14 करोड़ रुपये हो गया है।
नकद व कीमती सामान: धारा 17 के तहत की गई छापेमारी में 22.04 करोड़ रुपये की नकदी और कीमती सामान जब्त/फ्रीज किए जा चुके हैं।
कुल जब्ती: इस मामले में अब तक अटैच और सीज की गई कुल संपत्ति की वैल्यू 59.18 करोड़ रुपये पहुंच गई है।
मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद
मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने 1 जून 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत मामले के 3 मुख्य आरोपियों—अभय सिंह राठौड़, मो. जाकिर और राहुल बडेरा—को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) के तहत जेल में हैं। ईडी द्वारा मामले में आगे की जांच जारी है।
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