बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई अदालत ने 13 दोषियों को सुनाई 5 साल की सजा, लगा 1.56 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 30 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, इंदौर स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में 13 निजी व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और कुल 1.56 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

फर्जी दस्तावेज और फर्जी पहचान से लिया था 3 करोड़ से अधिक का लोन

सीबीआई की प्रेस रिलीज के मुताबिक, यह मामला 30 मार्च 2012 को यूको बैंक (इंदौर) के डिप्टी जोनल मैनेजर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर तीसरे पक्ष की जमीनों को बंधक बनाकर और काल्पनिक पहचान का सहारा लेकर लोन सुविधाएं प्राप्त की थीं। इसके अलावा, सब-रजिस्ट्रार के फर्जी हस्ताक्षर वाले फर्जी बिक्री विलेख (Forged Sale Deeds) और फर्जी एसडीएम राजस्व डायवर्जन आदेश जमा करके बैंक को 3 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया था।

10 चार्जशीट के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 20 दिसंबर 2013 को 10 चार्जशीट दाखिल की थीं। अदालत ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की और सुनवाई पूरी होने के बाद सभी 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सजा पाने वालों में अनिल पटेल, मनमोहन यादव, कैलाश यादव, मोना यादव, दीपक यादव, आशीष पटेल, तुलसीराम यादव, मोहन यादव, रजनी यादव, संदीप यादव, सतीश पटेल (पाटिल), कल्पना पटेल और राधा यादव शामिल हैं।

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