हरियाणा सरकार का बड़ा निर्णय: अनुबंध कर्मचारियों को 'सेवा सुरक्षा कानून' में लाने के लिए बनी कमेटी, पोर्टल की समय-सीमा भी बढ़ी
अभिकांत चंडीगढ़, 3 अगस्त 2026 : हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 एवं नियम, 2025' के तहत विभिन्न विभागों व संगठनों के संविदा कर्मचारियों को सुरक्षा दायरे में लाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, संबंधित संगठनों के प्रशासनिक सचिव व मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव इसके सदस्य होंगे, जबकि महाधिवक्ता कार्यालय के प्रतिनिधि विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे।
यह कमेटी अधिनियम के तहत विभिन्न बोर्डों, निगमों व प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर पात्र संस्थाओं की सूची तैयार करेगी और इसके लिए निष्पक्ष मानदंड निर्धारित करेगी।
पोर्टल पर आवेदन की समय-सीमा बढ़ी
इसी के साथ, राज्य सरकार ने सेवा सुरक्षा वेब पोर्टल (securedemployees.csharyana.gov.in) पर पंजीकरण एवं सत्यापन की समय-सीमा बढ़ा दी है। इसका लाभ मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, डी.आई.टी.एस. (हरट्रॉन को छोड़कर) तथा HSSC के अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा।
संशोधित समय-सारणी के अनुसार, पात्र कर्मचारी 7 अगस्त तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद DDO द्वारा 14 अगस्त तक तथा विभागाध्यक्षों द्वारा 21 अगस्त 2026 तक आवेदनों का सत्यापन पूरा किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
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