चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 66,146 नाम कटे, 21 जुलाई को आएगा पहला ड्राफ्ट
अभिकान्त, 16 जुलाई चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के संपन्न होने के बाद वोटर लिस्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के बाद मतदाता सूची से कुल 66,146 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। विभाग के अनुसार, इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो या तो चंडीगढ़ छोड़ चुके हैं, या मृत हो चुके हैं या फिर उनके नाम डुप्लीकेट (दोहरे) पाए गए हैं।
21 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट सूची, घटकर 4.50 लाख रह जाएंगे वोटर निर्वाचन आयोग आगामी 21 जुलाई को संशोधित मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट (प्रारूप) जारी करने जा रहा है। इस नए ड्राफ्ट में चंडीगढ़ के केवल 4,50,324 मतदाताओं के नाम ही शामिल होंगे। गौरतलब है कि वर्तमान समय में चंडीगढ़ में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 5,16,470 है, जिसमें इस शुद्धिकरण अभियान के बाद भारी कमी दर्ज की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) प्रेरणा पुरी ने इस बड़े बदलाव के कारणों को स्पष्ट करते हुए बताया कि एसआईआर (SIR) अभियान के तहत शहर के सभी मतदाताओं तक गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) पहुंचाए गए थे। कुल मतदाताओं में से 4,50,324 लोगों ने अपने फॉर्म भरकर जमा करा दिए, लेकिन 66,146 लोगों ने निर्धारित समयावधि के भीतर अपने फॉर्म वापस नहीं किए।
विभाग द्वारा किए गए जमीनी सत्यापन (Verification) में फॉर्म जमा न करने वालों के निम्नलिखित आंकड़े सामने आए हैं:
चंडीगढ़ छोड़ चुके लोग: सबसे ज्यादा 43,724 लोग ऐसे पाए गए, जो स्थायी रूप से चंडीगढ़ शहर छोड़ चुके हैं।
घर पर न मिलने वाले: करीब 12,500 मतदाता ऐसे रहे, जिनके घर पर टीम द्वारा बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद वे नहीं मिले।
मृतक मतदाता: वेरिफिकेशन के दौरान लगभग 3,500 मतदाता मृत पाए गए हैं।
डुप्लीकेट वोटर: करीब 2,590 नाम ऐसे मिले जो मतदाता सूची में दोहरी (डुप्लीकेट) प्रविष्टि वाले थे।
अन्य: लगभग 700 लोग अन्य विभिन्न श्रेणियों के कारण सूची से बाहर किए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि शहर के 69,451 मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म तो विभाग को जमा करा दिए हैं, लेकिन उनके फॉर्म की पुराने रिकॉर्ड के साथ मैपिंग (मिलान) नहीं हो सकी है। ऐसे सभी मतदाताओं को विभाग की ओर से जल्द ही औपचारिक नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे और दस्तावेजों के पूरी तरह सत्यापित होने के बाद ही उनके नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे।
20 अगस्त तक नाम दोबारा जुड़वाने का अंतिम मौका निर्वाचन अधिकारी ने आमजन को आश्वस्त करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना उचित सुनवाई और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी किए अंतिम रूप से नहीं हटाया जाएगा। इस संबंध में प्रत्येक मामले के लिए संबंधित सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ARO) बाकायदा एक स्पीकिंग ऑर्डर (स्पष्ट आदेश) जारी करेंगे।
इसके साथ ही आयोग ने अपील की है कि 21 जुलाई को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची में जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट जाते हैं या शामिल नहीं होते हैं, वे बिल्कुल भी परेशान न हों। ऐसे सभी लोगों को 20 अगस्त तक अपना दावा और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया जाएगा। प्रभावित लोग फॉर्म-6 (Form-6) भरकर दोबारा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन पर दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
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