वाराणसी पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: बाल यौन शोषण मामले में दोषी रवि कुमार पटेल को उम्रकैद और ₹2.75 लाख का जुर्माना

वाराणसी/नई दिल्ली, 31 जुलाई, (अन्‍नू): उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित विशेष पोक्सो (POCSO) कोर्ट ने बाल यौन शोषण और पोर्नोग्राफी के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी रवि कुमार पटेल को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर ₹2,75,000 का जुर्माना भी लगाया है।

दोषी को आईपीसी (IPC), पोक्सो एक्ट (POCSO Act) और आईटी एक्ट (IT Act) की विभिन्न धाराओं के तहत बलात्कार, एग्रेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अश्लील सामग्री के लिए बच्चे का उपयोग करने, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री के भंडारण और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया गया है।

जून 2022 में सीबीआई ने दर्ज किया था मामला

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जून 2022 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटीरियल (CSAM) के संग्रहण, प्रसार और प्रकाशन के आरोपों के आधार पर यह मामला दर्ज किया था।

  • पीड़ित का रेस्क्यू: जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि आरोपी ने नाबालिग बच्चे के साथ गंभीर यौन शोषण किया है। इसके बाद सीबीआई ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित नाबालिग को सुरक्षित रेस्क्यू किया।

  • सीबीआई की चार्जशीट: फॉरेंसिक विशेषज्ञों, चिकित्सा विशेषज्ञों और बाल संरक्षण अधिकारियों के समन्वय से सीबीआई ने मामले में पुख्ता सबूत जुटाए। जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने 06 सितंबर 2022 को आरोपी रवि कुमार पटेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद 23 मार्च 2023 को अदालत द्वारा आरोप तय किए गए थे।

सीबीआई का कड़ा संदेश

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। सीबीआई ने अपने बयान में दोहराया है कि वह बच्चों के यौन शोषण और उत्पीड़न के मामलों की जांच व दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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