इंदौर: ईडी की ड्रग सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई; हैदराबाद और मंदसौर में ₹90 लाख से अधिक की संपत्तियां कुर्क
इंदौर/मंदसौर, 22 सितंबर (अन्नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED), इंदौर उप आंचल कार्यालय ने ₹70 करोड़ मूल्य की मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स की अवैध तस्करी और जब्ती से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, एजेंसी ने हैदराबाद और मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क (Provisional Attachment) करते हुए कुर्कादेश जारी किया है।
कुर्क की गई इन अचल संपत्तियों का कुल मूल्य ₹90 लाख से अधिक है।
ईडी प्रेस रिलीज व जांच के मुख्य बिंदु:
अपराध शाखा इंदौर की FIR से शुरू हुई जांच:
ईडी द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा आरोपी वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल एवं अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
यह मामला स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत लगभग ₹70 करोड़ मूल्य की मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स के अवैध कब्जे व तस्करी से जुड़ा है।
मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक खातों का इस्तेमाल:
पीएमएलए (PMLA) की जांच से खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए भारी मात्रा में नकदी के रूप में अपराध की कमाई (Proceeds of Crime) अर्जित की।
इस काली कमाई को विभिन्न व्यक्तिगत और व्यावसायिक बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित (Layering & Placement) किया गया था।
व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में नशा तस्करी:
जांच के दौरान दर्ज बयानों से सामने आया है कि आरोपी अपनी नियमित व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में मादक पदार्थों की आपूर्ति और तस्करी में संलिप्त थे।
3 आरोपी पहले से जेल में:
इससे पहले 17 जुलाई 2026 को ईडी ने इंदौर और मंदसौर में स्थित विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था।
मामले में ईडी द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।
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