CBI का बड़ा एक्शन: सीजीएसटी के सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, जीएसटी ब्लॉक करने की दी थी धमकी

नई दिल्ली/झारखंड, 21 मई (अन्‍नू): भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सीजीएसटी (CGST) के दो बड़े अधिकारियों को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड के गिरिडीह में तैनात सीजीएसटी के सुपरिटेंडेंट (अधीक्षक) और एक इंस्पेक्टर (निरीक्षक) को रंगे हाथों दबोचा है। इन दोनों सरकारी अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर एक कारोबारी को डराने-धमकाने और मोटी रकम ऐंठने का आरोप है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटल करने के बदले मांगी घूस

सीबीआई के मुताबिक, पीड़ित कारोबारी की शिकायत के आधार पर 20 मई 2026 को इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि सीजीएसटी के सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में आ रहे मिसमैच (गढ़बड़ी) के मामले को रफा-दफा करने के एवज में 90,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोपियों ने पीड़ित को यह धमकी भी दी थी कि यदि उसने मांगी गई रिश्वत की रकम नहीं चुकाई, तो वे उसका जीएसटी नंबर (GST Number) ब्लॉक कर देंगे, जिससे उसका पूरा धंधा ठप हो जाएगा।

50 हजार की पहली किस्त लेते रंगे हाथों धरे गए

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई की टीम ने तुरंत जाल बिछाया (ट्रैप लगाया)। जैसे ही शिकायतकर्ता रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये लेकर पहुंचा, वैसे ही घात लगाकर बैठी सीबीआई टीम ने सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर को रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए मौके पर ही रंगे हाथों दबोच लिया। सीबीआई ने घूस के पैसों को अपने कब्जे में लेकर दोनों लोक सेवकों को तुरंत हिरासत में ले लिया।

दफ्तर और ठिकानों पर छापेमारी, धनबाद कोर्ट में होगी पेशी

गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीबीआई की टीमों ने आरोपियों के सरकारी कार्यालयों और आवासीय परिसरों (घरों) पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इन सर्च ऑपरेशंस के दौरान मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई की प्रेस रिलीज के अनुसार, पकड़े गए दोनों आरोपियों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए धनबाद की विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसी इस मामले में आगे की कड़ियां जोड़ने के लिए गहन जांच कर रही है।

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