इनकम टैक्स रिफंड घोटाला: सीबीआई कोर्ट ने पूर्व अधिकारी समेत 7 दोषियों को सुनाई 4-4 साल की सजा

चेन्नई, 28 मार्च (अन्‍नू):  देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने इनकम टैक्स रिफंड धोखाधड़ी के एक पुराने और चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आयकर विभाग के तत्कालीन सीनियर टैक्स असिस्टेंट बाबू प्रसाद कुमार और उनके छह निजी सहयोगियों को दोषी करार देते हुए 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर कुल 2.4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


यह पूरा मामला साल 2015 से 2019 के बीच का है, जब आयकर विभाग के सिस्टम में हेरफेर कर और फर्जी दस्तावेजों व पहचान का सहारा लेकर अवैध रूप से रिफंड जारी किए गए थे। इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को करीब 2.38 करोड़ रुपये का चूना लगा था। सीबीआई ने इस मामले में 31 दिसंबर 2019 को चेन्नई के सहायक आयकर आयुक्त की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि मुख्य आरोपी बाबू प्रसाद कुमार ने विभाग में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था।


सीबीआई की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि घोटाले से कमाए गए करोड़ों रुपयों को छिपाने के लिए बाबू प्रसाद ने उस राशि को अपने परिवार के सदस्यों और करीबियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया था। जांच एजेंसी ने गहन छानबीन के बाद 1 मार्च 2021 को अदालत में सात आरोप पत्र (Charge Sheets) दाखिल किए थे। सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने बाबू प्रसाद कुमार के साथ-साथ बी प्रवीण कुमार, टी एम कॉर्नेल, पी स्टीफन, ए गोपीकृष्ण, वेंकटेश और सी गुणसीलन को इस वित्तीय अपराध का दोषी पाया।


अदालत का यह फैसला सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए एक सख्त संदेश है। सीबीआई ने इस कार्रवाई के जरिए एक बार फिर यह साबित किया है कि वित्तीय धोखाधड़ी और सरकारी धन का गबन करने वाले अपराधी चाहे कितने भी रसूखदार क्यों न हों, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते। 

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