लखनऊ: आय से अधिक संपत्ति मामले में IRCTC के पूर्व चीफ रीजनल मैनेजर को 3 साल की सजा; CBI कोर्ट ने लगाया ₹14.75 लाख का जुर्माना

लखनऊ, 11 अगस्त (अन्‍नू): विशेष सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के एक पुराने मामले में आईआरसीटीसी (IRCTC) के तत्कालीन चीफ रीजनल मैनेजर को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अधिकारी पर ₹14.75 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने इस संबंध में 11 अगस्त 2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी।

₹70,000 की रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद दर्ज हुआ था मामला

सीबीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार:

  • ट्रैप की घटना: IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय (लखनऊ) में तत्कालीन मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (Chief Regional Manager) कृष्ण मोहन त्रिपाठी को 31 अक्टूबर 2009 को ₹70,000 की रिश्वत (Illegal Gratification) मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।

  • DA केस दर्ज: रिश्वत मामले की तफ्तीश के दौरान जब आरोपी की संपत्तियों की जांच की गई, तो सामने आया कि उसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है। इसके बाद सीबीआई ने 24 फरवरी 2010 को उसके खिलाफ पृथक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था।

आय से 102.53% अधिक पाई गई संपत्ति; 2011 में दाखिल हुई थी चार्जशीट

  • चार्जशीट: जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने 13 दिसंबर 2011 को आरोपी कृष्ण मोहन त्रिपाठी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

  • अदालत में साबित हुआ जुर्म: मुकदमे (Trial) की सुनवाई के दौरान प्रॉसिक्यूशन ने साबित किया कि आरोपी के पास कुल ₹1,44,02,221 की आय से अधिक संपत्ति पाई गई, जो उसकी कुल वैध आय का 102.53 प्रतिशत थी।

ट्रायल पूरा होने के बाद माननीय सीबीआई अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 3 साल के कठोर कारावास और ₹14.75 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।

#CBICourt #IRCTC #CorruptionCase #CBINews #LucknowNews #DisproportionateAssets #DanikKhabar #NationalNews

Previous

फाजिल्का में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी सफलता: 30 किलोग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

Next

करनाल: पंचायत भवन से लोहे का गेट चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार; चोरी का गेट और रिक्शा बरामद