बोगतुई नरसंहार मामला: सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता से भगोड़ा आरोपी रोहन शेख गिरफ्तार

नई दिल्ली/कोलकाता, 24 जून (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, बोगतुई नरसंहार (Bogtui Carnage Case) मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीबीआई ने इस जघन्य हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक और घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) रोहन शेख उर्फ किस्मत शेख को कोलकाता के मिर्जा गालिब रोड इलाके से गिरफ्तार कर लिया है।

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, यह आरोपी इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के समय से ही लगातार फरार चल रहा था और उसने कभी भी जांच या अदालती सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया था।

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने संभाली थी कमान

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि और अब तक की कानूनी कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:

  • मामला दर्ज: कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 25 मार्च 2022 को दिए गए कड़े आदेशों के अनुपालन में सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ली थी।

  • मूल एफआईआर: केंद्रीय एजेंसी ने रामपुरहाट पुलिस स्टेशन में 22 मार्च 2022 को दर्ज एफआईआर नंबर 169/2022 को टेकओवर किया था। यह मामला बोगतुई हिंसा से संबंधित है, जिसमें 10 लोगों को जिंदा जलाकर बेरहमी से मार डाला गया था।

27 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हो चुकी है चार्जशीट, 2024 में घोषित हुआ था भगोड़ा

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, गहन तफ्तीश पूरी करने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने वर्ष 2022 से 2024 के बीच अदालत में मुख्य चार्जशीट के साथ-साथ 3 पूरक (Supplementary) चार्जशीट दाखिल की थीं।

  • 27 आरोपी नामजद: इन चार्जशीटों में रोहन शेख उर्फ किस्मत शेख समेत कुल 27 आरोपियों को नामजद किया गया था।

  • कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित: चूंकि आरोपी लगातार अपनी पहचान छुपा रहा था और अदालती ट्रायल की प्रक्रिया से भाग रहा था, इसलिए रामपुरहाट की सक्षम अदालत ने 5 अप्रैल 2024 को एक आदेश जारी कर उसे आधिकारिक रूप से 'घोषित अपराधी' (PO) करार दिया था।

आज पूर्व बर्धमान कोर्ट में होगी पेशी

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, कोलकाता के मिर्जा गालिब रोड से दबोचे गए इस शातिर अपराधी को आज यानी 24 जून 2026 को पूर्व बर्धमान स्थित सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां केंद्रीय एजेंसी मामले की कड़ियों को जोड़ने और आगे की पूछताछ के लिए आरोपी की पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है।

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