बैंक फ्रॉड मामला: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सीनियर मैनेजर और एक अन्य व्यक्ति को 1 साल की कैद, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

जम्मू, 1 जुलाई (अन्‍नू): जम्मू की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud) के एक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व सीनियर मैनेजर और एक निजी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, माननीय सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक-एक साल के कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है।

इन्हें मिली सजा और जुर्माना

प्रेस रिलीज के मुताबिक, अदालत द्वारा सजा पाए गए दोषियों का विवरण इस प्रकार है:

  • राजिंदर कौल (Rajinder Koul): सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन सीनियर मैनेजर, जिन्हें अब सेवा से बर्खास्त (Dismissed) किया जा चुका है।

  • शाम सुंदर अग्रवाल (Sham Sunder Aggarwal): इस धोखाधड़ी में शामिल एक प्राइवेट व्यक्ति।

अदालत ने इन दोनों दोषियों को एक-एक साल की जेल की सजा सुनाने के साथ-साथ प्रत्येक पर ₹20,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

फर्जी दस्तावेजों पर हाउसिंग लोन बांटने का था आरोप

सीबीआई की प्रेस रिलीज के अनुसार, यह पूरा मामला जम्मू के तालाब तिल्लो (Talab Tillo) स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन सीनियर मैनेजर राजिंदर कौल और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।

आरोपियों पर यह आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और नियमों को ताक पर रखकर पूरी तरह से फर्जी और जाली दस्तावेजों (Fake and Forged Documents) के आधार पर हाउसिंग लोन (Awas Rin) स्वीकृत और वितरित किए थे।

साल 2007 में दाखिल हुई थी चार्जशीट, अब आया फैसला

इस बैंकिंग घोटाले की शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की गहनता से तफ्तीश की थी। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 22 सितंबर 2007 को ही कोर्ट के समक्ष अपनी चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी थी।

लंबी कानूनी प्रक्रिया और गवाहों के बयानों के बाद, माननीय अदालत ने ट्रायल (मुकदमे) के समापन पर दोनों मुख्य अभियुक्तों को 29 जून 2026 को दोषी ठहराया और 30 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर उनकी सजा का ऐलान कर दिया।

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