बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सीनियर मैनेजर समेत 4 को जेल: साढ़े 3 करोड़ के फर्जीवाड़े में CBI कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला, लगा भारी जुर्माना

मुंबई/नई दिल्ली 20 मार्च (अन्‍नू): सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया की नरीमन पॉइंट शाखा में हुए करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बैंक के तत्कालीन सीनियर मैनेजर समेत चार लोगों को जेल और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2007-09 के दौरान फर्जी 'लेटर ऑफ क्रेडिट' (LC) के जरिए बैंक को चूना लगाने से जुड़ा है।



किसे कितनी मिली सजा: अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन सीनियर मैनेजर मनोज कुमार माथुर और इलेश शाह को 3-3 साल के कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, 'इनफिनिट ट्रांसमिशन' के प्रोपराइटर हारित मेहता को 5 साल की जेल और 3.50 करोड़ रुपये के भारी-भरकम जुर्माने की सजा मिली है। इसी फर्म के डायरेक्टर अभय मेहता को भी 5 साल के कठोर कारावास और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।


फर्जीवाड़े का पूरा खेल: जांच के अनुसार, आरोपियों ने एक आपराधिक साजिश के तहत एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की लोअर परेल शाखा के नाम पर 3.55 करोड़ रुपये का फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार किया था। बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन सीनियर मैनेजर मनोज कुमार माथुर ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इस फर्जी दस्तावेज को असली मानकर डिस्काउंट कर दिया। इस राशि का एक हिस्सा पुरानी देनदारियों को चुकाने में इस्तेमाल किया गया, जबकि बाकी रकम को विभिन्न खातों के जरिए इधर-उधर (Siphon off) कर दिया गया।


16 साल बाद आया फैसला: सीबीआई ने इस मामले में 9 सितंबर 2010 को सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। विस्तृत जांच के बाद 18 जून 2012 को 17 व्यक्तियों और फर्मों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि आरोपियों ने बैंक को भारी वित्तीय नुकसान पहुँचाया और धन के स्रोत को छिपाने के लिए कई खातों का इस्तेमाल किया। अब अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है।


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