आसाराम को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं: एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला
जे कुमार नई दिल्ली, 5 अगस्त 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने एम्स जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कहा कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के समक्ष एम्स (AIIMS) के मेडिकल बोर्ड द्वारा तैयार की गई विस्तृत स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद अदालत ने पाया कि आसाराम की मेडिकल स्थिति सामान्य है और उनका आवश्यक उपचार जेल परिसर के भीतर ही संभव है।
सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि आसाराम को डॉक्टरों की सलाह के अनुसार समय-समय पर आवश्यक दवाएं और नियमित मेडिकल चेकअप की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई गंभीर चिकित्सीय आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो नियमानुसार उचित कदम उठाए जा सकते हैं।
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