05/08/25

बच्चो से अश्लील छेड़छाड़ दंडनीय अपराध है : ममता

जे कुमार अंबाला छावनी 5 अगस्त : जिला बाल संरक्षण अधिकारी ममता ने बताया कि बच्चों पर लैगिंक हमला, उनका लैगिंक उत्पीडन या किसी भी प्रकार की यौन अश्लीलता करना दंडनीय अपराध हैं ऐसा करने पर पोक्सो कानून के अंतर्गत कड़ी सजा के प्रावधान हैं। यह कानून समान रूप से लडक़ा एवं लडक़ी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उनको यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता हैं।
जिला बाल सरंक्षण अधिकारी ममता ने बताया कि जिले में पोक्सो कानून को सबंधित विभागों की सहायता से जिला बाल सरंक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग अम्बाला की देखरेख में जिला स्तर पर लागू किया जा रहा हैं और समय समय पर पोक्सो कानून की जागरूकता पे्रस के माध्यम से तथा स्कूलों व सार्वजानिक स्थानों पर कैम्पस के माध्यम से जिले में की जाती है ।
पोक्सो कानून के अतर्गत लिखित में अथवा लिखित में न देने की स्तिथि में इशारो में या अन्य किसी भी माध्यम से पीडि़त बच्चा /बच्चें चाहे वो लडक़ा है या लडक़ी वो अपने सरंक्षक /अभिभावक की सहायता से अथवा अकेले भी स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पोक्सो कानून के अंतर्गत पीडि़त बच्चे को बाल कल्याण समिति के अनुमोदन पश्चात पोक्सो स्पेशल रिलीफ फण्ड से भी तत्काल प्रभाव से नियमानुसार राहत राशि देने का प्रावधान हैं।
अत: जिले में कोई भी बच्चा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है और कोई भी निजी जानकर व्यक्ति, रिश्तेदार, परिचित अथवा अपरिचित व्यक्ति अथवा किसी भी स्कूल, कार्यालय या अन्य संस्थान में कार्यरत अधिकारी अथवा कर्मचारी उस बच्चें अथवा बच्चों (लडक़ा अथवा लडक़ी) के साथ किसी भी तरह का यौन अपराध अथवा छेड़छाड़, बुरा स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श करता है, तो उसके खिलाफ पोक्सो कानून के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही अमल  में लाई जाएगी, जिसके अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधान हैं और पीडि़त बच्चें को जिला बाल सरंक्षण इकाई /बाल कल्याण समिति द्वारा सुरक्षा /सरंक्षण प्रदान किया जाएगा। कोई भी बच्चा अथवा बच्चें यौन अपराध से पीडि़त है, तो वो अपनी शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन / जिला बाल सरंक्षण अधिकारी /बाल कल्याण समिति अथवा आपातकालीन न. 112 /1098 पर दे सकता है अथवा जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यालय जो पुनिया ब्रदर बिल्डिंग, नजदीक बादशाही बाग गुरुद्वारा कोर्ट रोड अम्बाला शहर जिला अम्बाला हरियाणा में भी किसी भी माध्यम से दे सकता हैं बच्चे की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी।

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