मनी लॉन्ड्रिंग मामले में TDI इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिकों पर शिकंजा; ED ने जारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली, 10 मई (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (PMLA) ने TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके निदेशकों—रविंद्र तनेजा, कमल तनेजा और डी.एन. तनेजा के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत दर्ज की गई शिकायत के आधार पर की गई है। ED ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR और चार्जशीट के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी।


हजारों होमबॉयर्स के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी


ED द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके प्रमोटरों पर हजारों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने सोनीपत, हरियाणा के कुंडली इलाके में 26 विभिन्न प्रोजेक्ट्स के नाम पर 14,105 ग्राहकों से लगभग 4,619.43 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि एडवांस बुकिंग के तौर पर वसूली थी। कई मामलों में तो प्रोजेक्ट्स में 16 से 18 साल की देरी हो चुकी है और "पार्क स्ट्रीट" जैसा प्रोजेक्ट अब भी अधूरा पड़ा है।



फंड का दुरुपयोग और अवैध डायवर्जन


ED की जांच में यह खुलासा हुआ है कि कंपनी ने ग्राहकों से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए नहीं किया। इसके बजाय, प्रमोटरों और निदेशकों ने इस पैसे को अपनी सहायक कंपनियों (subsidiaries) में जमीन खरीदने के नाम पर डायवर्ट कर दिया। प्रेस रिलीज के अनुसार, इस धन का उपयोग कंपनी के पुराने कर्ज चुकाने और अन्य निवेशों के लिए भी किया गया, जिसके कारण निर्माण कार्य रुक गया और खरीदारों को उनके फ्लैट या प्लॉट का कब्जा समय पर नहीं मिल सका।


349 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त


ED द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 349.55 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Attach) किया है। हाल ही में 304.06 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई, जबकि इससे पहले 2024 में 45.49 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। ED ने अदालत से इन संपत्तियों को पूरी तरह जब्त (Confiscation) करने की प्रार्थना की है, जिन्हें "अपराध की कमाई" (Proceeds of Crime) के रूप में चिन्हित किया गया है।



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