08/03/26

मोहाली: बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट पर रेड, 88 पेटी अवैध शराब जब्त; मालिक गिरफ्तार

पंजाब/मोहाली,  08 मार्च (अन्‍नू): पंजाब आबकारी विभाग ने अवैध शराब की तस्करी और बिक्री के विरुद्ध अपनी मुहिम को तेज करते हुए मोहाली जिले के खरड़ में एक बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग की एक विशेष टीम ने लांडरा रोड स्थित 'फूड वे-43' नामक रेस्टोरेंट पर औचक छापेमारी की, जहाँ से भारी मात्रा में चंडीगढ़ की सेल वाली शराब बरामद की गई। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक, दविंदर कुमार अरोड़ा को हिरासत में ले लिया है।


यह पूरी कार्रवाई पंजाब के आबकारी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल और पटियाला जोन के डीसी खुशदिल सिंह के दिशा-निर्देशों पर अमल में लाई गई। सूचना के आधार पर असिस्टेंट कमिश्नर अशोक चलहोत्रा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अशोक कुमार और उनकी टीम ने 7 मार्च की रात करीब 9 बजे इस ठिकाने पर दबिश दी। तलाशी के दौरान रेस्टोरेंट परिसर से 41 पेटियां अंग्रेजी व्हिस्की और 47 पेटियां बीयर जब्त की गईं, जिन पर 'केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए' का लेबल लगा था।


जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि यह रेस्टोरेंट पिछले एक महीने से बिना किसी कानूनी परमिट या लाइसेंस के धड़ल्ले से ग्राहकों को शराब परोस रहा था। जब आबकारी अधिकारियों ने मालिक से शराब के स्टॉक से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी कागजात पेश करने में विफल रहा। आरोपी के पास न तो शराब रखने का लाइसेंस था और न ही उसे बेचने का कोई अधिकार।


इस गंभीर उल्लंघन के बाद, खरड़ सिटी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की संबंधित धाराओं (61 और 68) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में इस तरह की चेकिंग और सख्त की जाएगी।


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