09/03/26

चंडीगढ़ ड्रग तस्करी मामला: नाइजीरियाई नागरिक की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने गिरोह से संबंधों पर जताई चिंता

चंडीगढ़, 09 मार्च (अन्‍नू): चंडीगढ़ की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के गंभीर आरोपों में घिरे नाइजीरियाई मूल के आरोपी इमोरू डेमियन की नियमित जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य आरोपी की इस अवैध धंधे में महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करते हैं। जज ने टिप्पणी की कि आरोपी का संबंध एक संगठित ड्रग सिंडिकेट से दिखाई देता है, ऐसे में उसे इस स्तर पर रिहा करना उचित नहीं होगा।


इस कानूनी कार्रवाई की जड़ें जुलाई 2025 के एक पुलिस ऑपरेशन से जुड़ी हैं। 22 जुलाई को सेक्टर-43 स्थित आईएसबीटी के पीछे गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर डेमियन को रोका था। तलाशी के दौरान उसके पास से 62.60 ग्राम 'आईसीई' (सिंथेटिक ड्रग) बरामद हुई थी, जिसके बाद साइबर सेल पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। शुरुआती गिरफ्तारी के बाद हुई सघन पूछताछ ने दिल्ली तक फैले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया।


पुलिस जांच का दायरा बढ़ने पर दिल्ली में छापेमारी की गई, जहां डेमियन के साथी ओकोये न्नामदी को एक लग्जरी कार के साथ दबोचा गया। उसके ठिकाने से भारी मात्रा में कोकीन और आईसीई बरामद हुई। इसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और तीसरे आरोपी तौफे यूसुफ को सेक्टर-50 के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, इन सभी बरामदगियों को जोड़ने पर कुल नशीला पदार्थ 'कमर्शियल क्वांटिटी' (व्यावसायिक मात्रा) की श्रेणी में आता है, जो कानूनन बेहद गंभीर अपराध है।


हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को पंजाब के खरड़ से अवैध रूप से उठाकर झूठे केस में फंसाया गया है। वकील का दावा था कि पुलिस ने बरामदगी की कहानी मनगढ़ंत तरीके से तैयार की है। दूसरी ओर, अदालत ने इन तर्कों को अपर्याप्त मानते हुए कहा कि फिलहाल यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आरोपी निर्दोष है या बाहर आने के बाद दोबारा अपराध नहीं करेगा। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।


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