करोड़ों के बैंक फ्रॉड मामले में मोहाली की सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी समीर दुआ को 3 साल की कठोर कारावास की सजा

नई दिल्ली/मोहाली, 5 जून (अन्‍नू): पंजाब के मोहाली स्थित विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने करोड़ों रुपये के एक बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud) मामले में अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को तीन साल के सश्रम कारावास (कठोर सजा) की सजा सुनाई है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के सूचना अनुभाग द्वारा आज यानी 5 जून 2026 को जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, अदालत ने यह फैसला 4 जून 2026 को सुनाया.

सीबीआई कोर्ट ने मंडी गोबिंदगढ़ (पंजाब) की फर्म 'जी.डी. इस्पात उद्योग' के पार्टनर समीर दुआ को इस बहु-करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस में दोषी ठहराते हुए तीन साल की कठोर कैद और ₹15,000 के जुर्माने की सजा दी है.

फर्जी दस्तावेजों से बैंक को लगाया ₹4 करोड़ का चूना

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, जांच एजेंसी ने यह मामला मैसर्स जी.डी. इस्पात उद्योग (M/s G.D. Ispat Udyog) के पार्टनर्स दलीप दुआ, समीर दुआ और अन्य के खिलाफ दर्ज किया था. इन पर पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) के साथ धोखाधड़ी करने के लिए एक आपराधिक साजिश रचने का आरोप था.

सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने झूठी, मनगढ़ंत और जाली जानकारियों (दस्तावेजों) के आधार पर इंडियन ओवरसीज बैंक से अवैध रूप से ₹4 करोड़ (Rs. 4 Crore) की कैश क्रेडिट (CC) लिमिट प्राप्त की थी. आरोपियों की इस धोखाधड़ी के कारण बैंक को भारी वित्तीय नुकसान (Wrongful Loss) उठाना पड़ा था.

सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट, सह-आरोपी की मौत के बाद मामला समाप्त

प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस मामले की गहन जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने उक्त आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल की थी. माननीय अदालत ने पूरे मामले के ट्रायल (सुनवाई) के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर समीर दुआ को दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया.

वहीं, इस मामले के एक अन्य सह-आरोपी दलीप दुआ की मौत (Demise) हो जाने के कारण उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही को पहले ही समाप्त (Abated) कर दिया गया था.

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