महाराष्ट्र: FDA का शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस; 'विमल इलायची' के विज्ञापन से पान मसाले के इनडायरेक्ट प्रचार का आरोप

मुंबई, 16 अगस्त (अन्‍नू): महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FDA का आरोप है कि ‘विमल इलायची’ के विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित ‘विमल पान मसाला’ का इनडायरेक्ट (सरोगेट) प्रचार किया जा रहा है।

15 दिन में मांगा जवाब; मन्नत और जुहू स्थित आवास पर भेजा नोटिस

  • 11 अगस्त को भेजा नोटिस: FDA ने तीनों अभिनेताओं को 11 अगस्त को नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर जवाब और स्पष्टीकरण मांगा है।

  • पते पर पहुंचा नोटिस: शाहरुख खान को उनके बांद्रा स्थित आवास ‘मन्नत’, अजय देवगन को जुहू स्थित घर और टाइगर श्रॉफ को उनकी कंपनी ‘टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस एलएलपी’ के पते पर नोटिस भेजा गया है।

  • FDA का तर्क: नोटिस में कहा गया है कि विज्ञापन में 'विमल' नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग का इस्तेमाल इस तरह किया गया है जिससे मूल पान मसाला ब्रांड को बढ़ावा मिलता है।

महाराष्ट्र में पान मसाले पर बैन; गुटखा नेटवर्क पर 'मकोका' की तैयारी

  • 2012 से लागू है प्रतिबंध: महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर 2012 से रोक है। 13 जुलाई 2026 को इस बैन को पुनः एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

  • मकोका (MCOCA) के तहत कार्रवाई: FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के निर्देशानुसार संगठित गुटखा व तंबाकू नेटवर्क के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर 'मकोका' (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।

  • 2 महीने में 15 करोड़ की जब्ती: 25 मई से 31 जुलाई के बीच FDA ने 658 ठिकानों पर रेड मारकर ₹15.11 करोड़ का प्रतिबंधित माल जब्त किया है, 519 FIR दर्ज की हैं और 701 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

क्या है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का विवाद?

  • सरोगेट विज्ञापन का अर्थ: प्रतिबंधित उत्पाद (जैसे पान मसाला/शराब) का सीधा विज्ञापन न करके उसी ब्रांड के किसी अन्य उत्पाद (जैसे इलायची/सोडा) का विज्ञापन करना सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहलाता है।

  • विमल का पुराना रुख: 2018 में भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए नोटिस पर कंपनी ने कहा था कि वह घरेलू बाजार में तंबाकू उत्पाद नहीं बनाती। जनवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने तंबाकू-रहित उत्पादों के व्यापार को कानूनी अधिकार मानते हुए विज्ञापन की अनुमति दी थी। हालांकि, महाराष्ट्र में पान मसाला पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण FDA इसे नियमों का उल्लंघन मान रहा है।

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