मोहाली के कैफे में चंडीगढ़ की शराब परोसने पर एक्साइज विभाग का एक्शन, युवक पर FIR दर्ज

पंजाब/मोहाली, 05 मार्च (अन्‍नू): होली के त्योहार के दौरान अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पंजाब आबकारी विभाग ने मोहाली में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग को सूचना मिली थी कि सेक्टर-99 स्थित 'फ्लोरेंस कैफे' में ग्राहकों को ऐसी शराब परोसी जा रही है, जो केवल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बिक्री के लिए मान्य है। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एक्साइज कमिश्नर और पटियाला जोन के डिप्टी कमिश्नर के आदेशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने कैफे पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रीमियम ब्रांड की अवैध शराब जब्त की।


एक्साइज इंस्पेक्टर गुरिंदरपाल सिंह की अगुवाई में की गई इस छापेमारी के दौरान कैफे परिसर से कई नामी विदेशी और प्रीमियम ब्रांड बरामद किए गए। बरामद खेप में जेमसन की 12 बोतलें, ग्रे गूस की 6 बोतलें, ब्लैक लेबल, ग्लेनलिवेट और एब्सोल्यूट वोडका जैसी महंगी शराब की बोतलें शामिल थीं। इसके अलावा सुला सेको की 12 बोतलें, जेसी रेड की 3 बोतलें और किंगफिशर अल्ट्रा के 24 पिंट भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। नियमों के अनुसार, चंडीगढ़ की शराब को पंजाब की सीमा में व्यवसायिक रूप से परोसना या बेचना कानूनन अपराध है।


इस मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अंबाला के सेक्टर-20 निवासी रिधम को नामजद किया है। आरोपी के खिलाफ सोहाना थाने में पंजाब आबकारी अधिनियम (Punjab Excise Act) की धारा 61 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के सीजन में राजस्व की चोरी और गैर-कानूनी ढंग से शराब परोसने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चंडीगढ़ से शराब की यह खेप किस तरह पंजाब के कैफे तक पहुंचाई गई थी।


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