रेलवे इंजीनियर पर ED का शिकंजा: आय से अधिक संपत्ति के मामले में 65.60 लाख की संपत्तियां कुर्क
नई दिल्ली/असम,13 मई (अन्नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) के उप मुख्य अभियंता हेम चंद्र बोरा और उनकी पत्नी गायत्री सैकिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए विभाग ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में उनकी लगभग 65.60 लाख रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Attach) कर लिया है।
CBI की FIR के बाद ED ने शुरू की जांच
यह मामला सबसे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। ED द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, CBI ने हेम चंद्र बोरा और उनकी पत्नी (जो एक सरकारी शिक्षिका हैं) के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी आधार पर ED ने अपनी स्वतंत्र जांच शुरू की और पाया कि दंपति ने अपनी आय की तुलना में 86.88 प्रतिशत अधिक संपत्ति जमा की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग का अनोखा तरीका आया सामने
जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए एक सुनियोजित तरीका अपनाया था। ED द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, हेम चंद्र बोरा और उनकी पत्नी के सात बैंक खाते थे, लेकिन उन्होंने एटीएम या यूपीआई के माध्यम से बहुत कम निकासी की। वे अपने दैनिक घरेलू खर्चों के लिए भ्रष्टाचार से प्राप्त 'नकद राशि' का उपयोग करते थे, ताकि उनकी वैध वेतन वाली आय बैंक खातों में सुरक्षित रहे। बाद में, इसी संचित वेतन का उपयोग चेक के माध्यम से संपत्तियां खरीदने में किया गया ताकि उन्हें 'साफ-सुथरी' संपत्ति के रूप में दिखाया जा सके।
करोड़ों की असंगत संपत्ति का खुलासा
जांच की अवधि (2016 से 2021) के दौरान, यह पाया गया कि हेम चंद्र बोरा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लगभग 73.76 लाख रुपये की असंगत संपत्तियां अर्जित की थीं। ED द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, आरोपियों ने अपराध से अर्जित आय को छिपाने के लिए बैंक प्रणाली का चालाकी से उपयोग किया था। फिलहाल इस मामले की आगे की जांच जारी है और आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
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