असम: अनियंत्रित डिपॉजिट घोटाले में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला; आरोपी मोहम्मद शाकिर को 4 साल की कैद और ₹14 लाख का जुर्माना
गुवाहाटी, 9 सितंबर (अन्नू): असम में निवेशकों से अनियंत्रित जमा राशि (Unregulated Deposits) एकत्र करने और हेराफेरी करने के मामले में सीबीआई अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। सीबीआई द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, गुवाहाटी स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 7 सितंबर 2026 को मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद शाकिर को 4 साल के सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) और 14.05 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर ठगी; जानें CBI प्रेस रिलीज के मुख्य बिंदु:
झूठे वादों से जुटाया फंड: आरोपी मोहम्मद शाकिर ने निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने और उस पर गारंटीड तथा अवास्तविक रूप से ऊंचे रिटर्न देने का झूठा वादा किया था। इस लालच में आकर आम जनता ने बड़ी रकम जमा कराई, जिसके बाद उनके साथ धोखाधड़ी की गई।
2024 में दर्ज हुआ था केस: सीबीआई ने इस पूरे फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद 25 अक्टूबर 2024 को मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू की थी।
मार्च 2026 में दाखिल हुई थी चार्जशीट: जांच पूरी करने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 28 मार्च 2026 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल किया था।
अदालत ने ठहराया दोषी:
अदालत ने मामले की पूरी सुनवाई और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोहम्मद शाकिर को 31 अगस्त 2026 को दोषी करार दिया था। इसके बाद 7 सितंबर 2026 को उसे 4 साल की जेल और ₹14.05 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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