25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की एप का होगा शुभारंभ : डीसी
जे कुमार, अम्बाला 24 सितम्बर - डीसी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए 25 सितंबर को एक महत्वाकांक्षी योजना दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के मोबाइल एप का पंचकूला से शुभारम्भ करेंगे। इसी दिन पलवल सहित राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। पलवल में जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल मुख्य अतिथि होंगे। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
यह होगी योजना के लिए आवश्यक पात्रता
डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही है वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
योजना के दायरे से यह रहेंगे बाहर
उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिला के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांग पैशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीडि़त महिला/लडक़ी को वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
यह रहेंगे आवश्यक दस्तावेज
डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया कि महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि बेरोजगार हो), महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 25 सितंबर से आरंभ हो रही है। जिला, उपमंडल और खंड में लगने वाले शिविरों में इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क होगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण करवा लें।
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