Dial4Trade पर ₹10 लाख का जुर्माना: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट की अवैध ऑनलाइन बिक्री पर CCPA की बड़ी कार्रवाई
आरएस अनेजा, 2 सितंबर नई दिल्ली - सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने Dial4Trade टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री की सुविधा दी, जबकि कानून के तहत ज़रूरी रेगुलेटरी सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए थे। यह अंतिम आदेश CCPA ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 की धारा 10, 20 और 21 के तहत जारी किया। CCPA की अध्यक्षता चीफ कमिश्नर श्रीमती निधि खरे और कमिश्नर श्री अनुपम मिश्रा ने की।
CCPA ने Dial4Trade को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट या एक्सप्लोसिव्स एक्ट, 1884 के तहत विस्फोटक के तौर पर वर्गीकृत किसी भी अन्य पदार्थ की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन या बिक्री की सुविधा को तुरंत बंद करे।
CCPA को ज़रूरी जानकारी और वेरिफिकेशन की कमी मिली
प्लेटफॉर्म की जांच के दौरान, CCPA ने पाया कि अमोनियम नाइट्रेट को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिस्ट किया गया था और बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया था। इन सुरक्षा उपायों में शामिल हैं:
विक्रेता के वैध PESO (पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन) लाइसेंस की जानकारी देना।
खरीद से पहले खरीदार की पहचान और लाइसेंस की स्थिति का वेरिफिकेशन करना।
अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के तहत ज़रूरी ट्रांज़ैक्शन की ट्रेसेबिलिटी (लेन-देन का पता लगाने की क्षमता) सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम।
पदार्थ के कब्ज़े और इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंधों और बिना अधिकार के कब्ज़ा करने के नतीजों के बारे में चेतावनी।
लिस्टिंग के साथ धमाकों और उनके असर को दिखाने वाली तस्वीरें भी थीं। CCPA ने पाया कि ऐसी तस्वीरों से प्रोडक्ट के खतरनाक और रेगुलेटेड होने की जानकारी देने के बजाय लोगों का ध्यान प्रोडक्ट की ओर खींचने की संभावना थी।
CCPA ने माना कि डिजिटल मार्केटप्लेस पर होस्ट की गई और इंटरनेट के ज़रिए जनता तक पहुंचाई गई प्रोडक्ट लिस्टिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 की धारा 2(1) के तहत "विज्ञापन" की परिभाषा में आती है। अथॉरिटी ने यह भी माना कि किसी रेगुलेटेड विस्फोटक पदार्थ को आम कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह बिक्री के लिए पेश करना - बिना यूज़र्स को यह बताए कि इसकी कानूनी खरीद के लिए तय लाइसेंस की ज़रूरत होती है - एक्ट की धारा 2(28) और 2(47) के तहत भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा।
Dial4Trade ने तर्क दिया कि वह एक बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B) मार्केटप्लेस मध्यस्थ के तौर पर काम करती है और उसे थर्ड-पार्टी विक्रेताओं द्वारा अपलोड की गई लिस्टिंग के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। CCPA ने इस तर्क को खारिज कर दिया, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म पर इस पदार्थ को सिर्फ़ एक यूनिट जितनी कम मात्रा में भी खरीदा जा सकता था और इसमें B2B मॉडल से जुड़ी न्यूनतम ऑर्डर मात्रा या संस्थागत-खरीदार सत्यापन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी।
CCPA ने यह भी कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स) रूल्स, 2020 मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू होते हैं, चाहे प्लेटफ़ॉर्म अपने बिज़नेस मॉडल को कैसे भी बताए।
CCPA ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 79 के तहत 'इंटरमीडियरी सेफ़-हार्बर प्रोटेक्शन' (मध्यस्थ के तौर पर सुरक्षा) पर Dial4Trade के दावे की भी जांच की। अथॉरिटी ने पाया कि ऐसी सुरक्षा तय नियमों और ज़रूरी सावधानी (ड्यू-डिलिजेंस) के पालन पर निर्भर करती है। उसने पाया कि रेगुलेटेड और खतरनाक पदार्थों के मामले में, लिस्टिंग के समय सत्यापन के बजाय केवल पता चलने पर लिस्टिंग हटाने की प्रक्रिया नाकाफी थी।
CCPA ने यह भी देखा कि Dial4Trade के पास अपने प्लेटफ़ॉर्म से विक्रेताओं को ब्लॉक करने और उत्पादों को हटाने (डिलिस्ट करने) की क्षमता थी, जिससे पता चलता है कि प्लेटफ़ॉर्म उस पर मौजूद कंटेंट को कंट्रोल करता था।
ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की सेक्टर-वाइड जांच
Dial4Trade के खिलाफ़ की गई कार्रवाई, खतरनाक रसायनों, विस्फोटक पदार्थों और उनसे जुड़े प्रीकर्सर (कच्चे माल) की अनधिकृत ऑनलाइन बिक्री के संबंध में ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की CCPA द्वारा की जा रही जांच का हिस्सा है। जांच के दायरे में आने वाले पदार्थों में अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पिकरिक एसिड और पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानिट्रेट (PETN) शामिल हैं।
यह मामला अभी निम्नलिखित प्लेटफ़ॉर्म के संबंध में जांच के अधीन है:
India MART
Justdial
Sigma-Aldrich India
Exporters India
Ibuychemikals
Alpha Chemika
TradeIndia
CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म द्वारा ज़रूरी सावधानी (ड्यू-डिलिजेंस) बरतने की ज़रूरत पर फिर से ज़ोर दिया
CCPA ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट एक रेगुलेटेड पदार्थ है, जिसकी अनधिकृत बिक्री या तय सुरक्षा उपायों के बिना इसे पास रखने से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अथॉरिटी ने फिर से कहा कि उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की लिस्टिंग और विवरण पर भरोसा करते हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को रेगुलेटेड उत्पादों से निपटने के दौरान उचित सावधानी बरतनी चाहिए।
CCPA ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म द्वारा नियमों के पालन को मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, खासकर रेगुलेटेड और खतरनाक उत्पादों के संबंध में।
अंतिम आदेश CCPA की वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://ccpa.doca.gov.in/
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