भ्रष्टाचार पर CBI का कड़ा प्रहार: रिश्वत लेने वाले दिल्ली पुलिस के पूर्व सब-इंस्पेक्टर को 3 साल की जेल
नई दिल्ली, 24 मार्च (अन्नू): भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने दिल्ली पुलिस के एक पूर्व सब-इंस्पेक्टर को रिश्वतखोरी के मामले में सलाखों के पीछे भेज दिया है। अदालत ने नांगलोई ट्रैफिक सर्कल के तत्कालीन जोनल ऑफिसर (ZO) जगमाल सिंह देशवाल को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
ट्रकों की एंट्री के बदले मांगी थी 'रिश्वत' मामला फरवरी 2022 का है, जब दोषी सब-इंस्पेक्टर जगमाल सिंह ने एक शिकायतकर्ता से उसके ट्रकों को अपने अधिकार क्षेत्र (जोन) से सुरक्षित गुजारने के बदले 24,000 रुपये की अवैध मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दी, जिसके बाद एजेंसी ने जाल बिछाकर आरोपी को 24,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
जांच और अदालती कार्यवाही सीबीआई ने इस मामले में 8 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज की थी। गहन जांच के बाद 26 जुलाई 2022 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर माननीय अदालत ने 23 मार्च 2026 को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि लोक सेवक का इस तरह रिश्वत मांगना समाज और कानून के प्रति गंभीर अपराध है।
भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए सीबीआई की अपील सीबीआई ने इस सजा के माध्यम से यह संदेश दिया है कि भ्रष्ट लोक सेवकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एजेंसी ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत की मांग करता है, तो वे डरे नहीं और इसकी शिकायत सीबीआई के लोधी रोड स्थित कार्यालय में करें। इसके लिए सीबीआई ने हेल्पलाइन नंबर 011-24367887 और मोबाइल नंबर 9650394847 भी जारी किए हैं।
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