दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर एसीएस हेल्थ व एसीएस सेवा ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
जे कुमार, अम्बाला 22 सितम्बर - हरियाणा सरकार आगामी 25 सितंबर से बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने जा रही है। इसी कार्यक्रम को लेकर आज सेवा विभाग की एसीएस जी अनुपम तथा स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों एवं सम्बधित जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला अम्बाला की तरफ से डीसी अजय सिंह तोमर ने इस संबंध में की जा रही तैयारी के बारे में जानकारी दी।
डीसी ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जिला अंबाला में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें। उन्होनें कहा कि वीसी में जो दिशा-निर्देश मिले है उसकी अनुपालना के तहत सभी कार्य सुनिश्चित होगें।
डीसी ने वीसी के उपरान्त सम्बधिंत अधिकारियों की एक बैठक लेते हुए उन्हें निर्देश दिए कि वीसी में जो निर्देश मिले है उसकी अनुपालना के तहत कार्य करने हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक भागीदारी प्रदान करके उनके समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना है।
यह योजना 25 सितंबर 2025 से पूरे हरियाणा में लागू होगी। योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा की यह पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क है।
योजना के लिए कौन होंगी पात्र
इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होने के लिए महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक हो। उसके परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो। वह स्वयं या उसके पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में विवाहित हुई है) आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से हरियाणा के निवासी हों। एक परिवार में कितनी भी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। हालांकि, यदि कोई महिला पहले से ही कुछ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
पंजीकरण प्रक्रिया
पंजीकरण डीडीएलएलवाई मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसे गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड के लिए) और ऐप स्टोर (आईओएस के लिए) से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार से जुड़ा एक सक्रिय मोबाइल नंबर और एक कार्यात्मक कैमरा वाला मोबाइल फोन आवश्यक होगा। ऐप में लॉग इन करने के लिए मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज और जानकारी
* हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
* आधार आईडी (स्वयं और सभी परिवार के सदस्यों की)
* यदि विवाहित हैं, तो ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों की आधार आईडी
* बिजली कनेक्शन नंबर
* एचकेआरएन नंबर (यदि बेरोजगार हैं और एचकेआरएन में पंजीकृत हैं)
* आपके/परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले सभी वाहनों का पंजीकरण नंबर
* स्वयं के नाम का एक सक्रिय बैंक खाता
* लाइव फोटो जो ऐप के माध्यम से लिया जाएगा
अगर किसी महिला के पास पंजीकरण के समय कुछ दस्तावेज़ नहीं हैं, तो वे मार्गदर्शन के लिए हेल्प डेस्क पर जा सकती हैं। ऐप में एक ऐसी सुविधा भी है जो ज़रूरी दस्तावेज़ या प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने हेतु संबंधित पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगी।
आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक पंजीकरण आईडी प्राप्त होगी, जो एसएमएस और वाटसऐप के माध्यम से उनके मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। आवेदकों को उनकी पात्रता की स्थिति के बारे में 15 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा।
बैठक में एसडीएम दर्शन कुमार, एसडीएम विनेश कुमार, एसडीएम सतिन्द्र सिवाच, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर, जिला कल्याण अधिकारी शीश पाल माहला, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा गागट व अन्य सम्बधिंत विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहें।
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