बैंक धोखाधड़ी मामला: सीबीआई कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई 4-4 साल की जेल और 3.5 लाख जुर्माना
नई दिल्ली, 19 अगस्त (अन्नू): सीबीआई की एक विशेष अदालत ने यूको बैंक (UCO Bank) से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में तीन आरोपियों—अमित चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी और प्रवीन जुनेजा को दोषी ठहराते हुए 4-4 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 3.5-3.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
केस के अनुसार, सीबीआई ने 8 अप्रैल 2009 को प्रारंभिक जांच के आधार पर मामला दर्ज किया था। आरोपियों पर षड्यंत्र रचकर, फर्जी जानकारी और जाली दस्तावेज जमा करके यूको बैंक से 7 करोड़ रुपये का रुपी टर्म लोन हासिल करने तथा इस राशि का दुरुपयोग कर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था।
2010 में दाखिल हुई थी चार्जशीट, तीसरी बार मिली सजा:
जांच और चार्जशीट: सीबीआई ने मामले की विस्तृत जांच के बाद 1 जून 2010 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल किया था, जिसके बाद ट्रायल पूरा होने पर अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया।
लगातार तीसरी सजा: सीबीआई के अनुसार, इन तीनों दोषियों—अमित चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी और प्रवीन जुनेजा—की सीबीआई द्वारा जांच किए गए बैंक फ्रॉड मामलों में यह लगातार तीसरी सजा (Third Conviction) है, जो इस अदालती फैसले को और भी महत्वपूर्ण बनाती है।
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