श्रम प्रहरी अभियान से जुड़ें, मध्य प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाएं

एन.एस.बाछल, 28 जुलाई, भोपाल।

श्रम विभाग श्रमिकों की सुरक्षा, बाल श्रम उन्मूलन और सुरक्षित कार्यस्थलों के निर्माण के उद्देश्य से "श्रम प्रहरी" अभियान चला रहा है। यह अभियान नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से श्रमिक हितों की रक्षा और श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस अभियान के तहत नागरिकों से अपील की गई है कि यदि वे अपने आसपास कोई अपंजीकृत कारखाना, अवैध औद्योगिक इकाई, असुरक्षित कार्यस्थल या बाल श्रम से संबंधित कोई मामला देखें, तो वे तुरंत श्रम विभाग को इसकी सूचना दें। प्राप्त सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा आवश्यक जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नागरिक  श्रम विभाग के पोर्टल www.labour.mp.gov.in

श्रम पुलिस केवल सूचना देने वाला नागरिक नहीं है, बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण में संलग्न एक जिम्मेदार नागरिक है। कोई भी आम नागरिक जो श्रमिकों की सुरक्षा चाहता है, सुरक्षित कार्यस्थलों का समर्थन करता है, बाल श्रम का विरोध करता है और श्रम अधिकारों के प्रति जागरूक है, इस अभियान का हिस्सा बन सकता है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम का उन्मूलन करना है। यदि किसी निर्माण स्थल, औद्योगिक इकाई या अन्य कार्यस्थल पर बाल श्रमिक काम करते हुए पाए जाते हैं, तो इसकी सूचना अवश्य दें ताकि संबंधित बच्चों को सजा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य से जोड़ा जा सके। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराना कानूनन अपराध है।

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