उच्च दबाव के कारण कनेक्शन बंद होने के बाद सुरक्षा राशि की वापसी अब ऑनलाइन होगी : मध्यप्रदेश

एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, भोपाल।

मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरक कंपनी लिमिटेड ने उच्च दाब बिजली कनेक्शन के स्थायी रूप से कट जाने के बाद सुरक्षा निधि या अस्थायी अग्रिम राशि की वापसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इससे पात्र उपभोक्ताओं को वापसी के लिए कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

कंपनी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, उपभोक्ता स्मार्ट बिजली पोर्टल या कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूरी आवेदन प्रक्रिया ओटीपी आधारित लॉगिन के माध्यम से होगी।

इस प्रकार जमा राशि प्राप्त होगी

ऑनलाइन आवेदन के दौरान उपयोगकर्ता को अपने उपयोगकर्ता विवरण सत्यापित करने होंगे। लागू रिफंड श्रेणी का चयन करें और बैंक खाता विवरण दर्ज करें। रद्द चेक, पहचान/भुगतान प्रमाण पत्र, हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और शपथ पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, उपयोगकर्ता को आवेदन आईडी और पावती प्राप्त होगी। संबंधित आवेदन अधीक्षण अभियंता कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा

दस्तावेज़ सत्यापन में अधिकतम 3 दिन लगेंगे

कंपनी के निर्देशों के अनुसार, यदि उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ अपूर्ण, अधूरे या दोषपूर्ण पाए जाते हैं, तो संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा पोर्टल पर आपत्ति/उत्तर दर्ज किया जाएगा। दस्तावेज़ों की जाँच के बाद, संबंधित कार्यालय अधिकतम 3 दिनों के भीतर उपभोक्ता के विवरण और दस्तावेज़ों का सत्यापन करेगा। सत्यापन के बाद, आवश्यक टिप्पणियों के साथ मामला केंद्रीय बिलिंग प्रकोष्ठ (सीबीसी प्रकोष्ठ) को भेजा जाएगा।

बैंक अकाउंट का भी होगा वेरिफिकेशन

उपभोक्ता के बैंक स्टेटमेंट और संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड की जांच केंद्रीय बिलिंग सेल द्वारा की जाएगी। इसके बाद, ईआरपी सिस्टम में सुरक्षा निधि/अस्थायी अग्रिम राशि की इनवॉइस प्रीव्यू रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके आधार पर, मुख्य वित्तीय अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि को बैंक खाते में वापस करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सुविधा

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा निधि या अस्थायी अग्रिम मद में शेष राशि की वापसी के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन माध्यम से जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कंपनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपभोक्ता द्वारा दस्तावेज जमा करने या शोध करने के बाद अधिकतम तीन दिनों के भीतर मामले पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए, ताकि पात्र उपभोक्ताओं को उनकी जमा राशि शीघ्रता से वापस मिल सके।

मध्य प्रदेश पूर्वी जोन विद्युत वितरण कंपनी की यह व्यवस्था विशेष रूप से उन उच्च दबाव वाले उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करेगी जिनका बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया गया है और जिनके सुरक्षा कोष या अस्थायी अग्रिम में कोई बकाया राशि जमा है।

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