चंडीगढ़ नगर निगम का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2026 लागू करने का प्रस्ताव: नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
चंडीगढ़ , 17 अगस्त (अभिकान्त) : चंडीगढ़ में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2026' का नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत अब कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक और संस्थान की तय की जाएगी। सड़क, खाली प्लॉट या जलस्रोतों में कचरा फेंकने, खुले में कचरा जलाने और नियमों के उल्लंघन पर ₹500 से लेकर ₹10 लाख तक के भारी जुर्माने का प्रस्ताव दिया गया है। नगर निगम ने इस पूरे ड्राफ्ट पर शहरवासियों से 15 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
नए प्रावधानों के अनुसार, घरों और दुकानों से निकलने वाले कचरे को स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों—गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट में बांटना अनिवार्य होगा। कचरे को एक ही डस्टबिन या पॉलीथिन में देना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अलग किए गए इस कचरे को नगर निगम या अधिकृत डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्टर को सौंपना होगा, ताकि कचरे की रिसाइक्लिंग और प्रोसेसिंग का काम प्रभावी तरीके से किया जा सके।
सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने और खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया है। सार्वजनिक जगह पर पहली बार कचरा फेंकने पर ₹500, दूसरी बार ₹1,000 और बार-बार गलती करने पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, सूखे पत्ते, प्लास्टिक या अन्य कचरा खुले में जलाने पर पहली बार ₹5,000, दूसरी बार ₹10,000 और उसके बाद ₹20,000 तक का जुर्माना प्रस्तावित है। इसके अलावा, खुले में शौच या पेशाब जैसी गतिविधियों को भी 'लिटरिंग' की श्रेणी में रखकर दंडात्मक दायरे में लाया गया है।
व्यावसायिक और बड़े संस्थानों के लिए भी जवाबदेही तय की गई है। रोजाना 100 किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को 'बल्क वेस्ट जनरेटर' की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे संस्थानों को अपने परिसर में ही कंपोस्टिंग या बायो-मेथनेशन के जरिए गीले कचरे की प्रोसेसिंग करनी होगी। साथ ही, 100 से अधिक लोगों के आयोजनों, शादी-समारोहों या धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों को कचरे के उचित निपटारे की व्यवस्था खुद करनी होगी। आम नागरिक और संबंधित पक्ष 15 दिनों के भीतर ईमेल (swmbylawsmcc@gmail.com) या एमओएच कार्यालय के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं।
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