हरियाणा में 100% मतदाताओं को SIR फॉर्म आवंटित: गणना प्रपत्र BLO को जमा कराने का आज अंतिम दिन; 83.51% फॉर्म डिजिटाइज्ड
अभिकान्त, 24 जुलाई हरियाणा : हरियाणा में जारी 'विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान' के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने 100% वितरण का बड़ा आंकड़ा हासिल कर लिया है। प्रदेश भर में कुल 2,06,55,221 मतदाताओं को गणना प्रपत्र (SIR Form) वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से अब तक 1,72,49,753 (83.51%) गणना प्रपत्र बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के माध्यम से सफलतापूर्वक डिजिटाइज्ड एवं पोर्टल पर अपलोड भी कर दिए गए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि गणना प्रपत्र (Schedule Information Register - SIR) भरकर संबंधित बीएलओ को वापस जमा कराने की अंतिम तिथि 24 जुलाई (आज) तय की गई है। ऐसे में मतदाताओं के पास अपने बीएलओ को फॉर्म सौंपने के लिए अब केवल आज का ही दिन शेष बचा है।
बिना हस्ताक्षरित फॉर्म वाले नाम ड्राफ्ट लिस्ट से होंगे बाहर निर्वाचन आयोग के अनुसार, आगामी 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची (Draft Voter List) में केवल उन्हीं नागरिकों के नाम शामिल किए जाएंगे, जिनके विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त हो चुके हैं। जिन नागरिकों के प्रपत्र बीएलओ को नहीं मिलेंगे, उनके नाम इस सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि, ऐसे मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल के जरिए भी स्वयं अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।
अभियान के दौरान अब तक 34,02,917 (16.47%) ऐसे नामों की पहचान की गई है, जो या तो स्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं, अनुपस्थित हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर मतदाता सूची में उनका नाम दो बार (Duplicate Entry) दर्ज है।
प्रारंभिक सूची में शामिल मतदाताओं के डेटा का मिलान अभियान के दौरान एकत्र की गई जानकारियों से किया जाएगा। यदि किसी मतदाता के विवरण में कोई विसंगति या आपत्ति पाई जाती है, तो संबंधित निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (ERO) अथवा सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (AERO) द्वारा उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस दिया जाएगा। मतदाताओं से अपील की गई है कि नोटिस मिलने पर वे निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत हों, ताकि 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम (Final) मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो सके।
यदि कोई पात्र नागरिक किसी कारणवश बीएलओ को अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं करवा पाता है, तो उसके लिए आगे के विकल्प भी खुले रहेंगे:
नया नाम जोड़ने हेतु (फॉर्म-6): मतदाता 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 के बीच आवश्यक कागजात के साथ फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
संशोधन या पता बदलने हेतु (फॉर्म-8): पूर्व में दर्ज विवरणों में सुधार या ट्रांसफर के लिए फॉर्म-8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
यदि कोई मतदाता निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (ERO) के फैसले से असंतुष्ट रहता है, तो वह निर्णय के 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM/DC) के पास अपील कर सकता है। वहीं, जिलाधिकारी के निर्णय के खिलाफ 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हरियाणा के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार होगा।
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