01/03/26

अंबाला में 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: आपसी समझौते से निपटेंगे लंबित मुकदमे

अम्बाला, 01 मार्च (अभी) : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निदेर्शानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को किया जायेगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला ने बताया की लोगों के लम्बित मामलों का निपटारा करने के लिए समय- समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, इस कड़ी में आगामी 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले और पेंशन मामलों का निपटारा होगा। जिला न्यायालय में हैल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है जिसमें पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वालंटियर की ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोगों तक इसकी अधिक से अधिक जानकारी पहुँच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग लोक अदालत का फायदा ले सकें।


अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाइन नं- 0171-2532142 व नालसा 9991112660 तथा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। अदालत मे लम्बित मुकदमे व प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत मे रख कर उनका निपटारा करवा सकते है। जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है और लोक अदालत मे समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नही होती जिससे समय व धन की बचत होती है।

#NationalLokAdalat2026 #LegalAidAmbala #HALSA #NALSA #DisputeResolution #AmbalaNews #LegalAwareness #JusticeAtDoorstep #LokAdalatHaryana #LegalHelpDesk #AmbalaCourt #SaveTimeAndMoney

Previous

अब किसी भी डिपो से मिलेगा राशन: अंबाला के लाभार्थियों के लिए 'पोर्टेबिलिटी' नियम लागू, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

Next

पंजाब गुरुओं की धरती, तप-त्याग और बलिदान की भूमि है:  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी