09/09/26

अम्बाला : विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों एवं नि:शुल्क विधिक सहायता के प्रति किया जागरूक

अम्बाला , 09 सितंबर (अभिकान्त) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला के कुशल मार्गदर्शन तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, अंबाला के पर्यवेक्षण में हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।


इसी क्रम में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला की ओर से गांव दुल्याना सुभाषिनी स्थित स्कूल, बिन्जलपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वालंटियर अंजू बाला द्वारा किया गया। शिविर के दौरान उपस्थित ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं लाभार्थियों को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी एवं सामाजिक विषयों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इनमें नालसा (लीगल सर्विसेस टू विक्टिमस ऑफ एसिड अटैक ) स्कीम , 2016, नालसा (चाइल्ड मैरेज) स्कीम , 2025, यौन शोषण एवं उससे बचाव के कानूनी उपाय, घरेलू हिंसा से महिलाओं एवं बच्चों का संरक्षण, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ से संरक्षण अधिनियम, पीडि़त मुआवजा योजना तथा बच्चों के अधिकार सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी अधिकार एवं उपाय शामिल रहे।


शिविर में लाभार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, उपलब्ध कानूनी उपचार तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि आर्थिक या अन्य किसी कारण से कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे, इसके लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।


कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा आवश्यकता पडऩे पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला से नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।
शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तथा प्रतिभागियों ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की।अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अम्बाला के हेल्प लाइन नंबर: 0171-2532142 तथा नालसा हेल्प लाइन नंबर: 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

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