15/09/26

हरियाणा: बिना HTET पढ़ा रहे 12 हजार शिक्षकों पर संकट; सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षा निदेशालय सख्त

जे कुमार चंडीगढ़, 15 सितंबर 2026 : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से बिना एचटेट (HTET) पास किए सेवाएं दे रहे लगभग 12 हजार अध्यापकों की मुश्किलें अचानक बढ़ गई हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय, हरियाणा ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है। इसके तहत अब राज्य के सरकारी शिक्षकों के लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) की योग्यता हासिल करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है।

5 साल से अधिक सेवा बाकी तो परीक्षा पास करना जरूरी:

निदेशालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, 1 सितंबर 2025 की कट-ऑफ डेट के आधार पर जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति (Retirement) में 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल बचा हुआ है, उनके लिए HTET पास करना अनिवार्य होगा। यदि ये शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा पास करने में विफल रहते हैं, तो विभाग द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं या उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) दे दी जाएगी।

भिवानी बोर्ड साल में दो बार कराएगा HTET परीक्षा:

निदेशालय ने वरिष्ठ शिक्षकों को कुछ सशर्त राहत भी दी है। जिन अध्यापकों की सेवा में 5 साल से कम समय बचा है, वे रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी में बने रह सकेंगे, लेकिन उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। शिक्षकों को परीक्षा पास करने का पूरा अवसर देने के लिए शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी को अब वर्ष में दो बार HTET परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी प्रभावित शिक्षक अपनी योग्यता पूरी कर सकें।

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