गेस्ट टीचर मामला: हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर संबंधित पक्षों से मांगा जवाब
अभिकान्त, 08 जुलाई चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गेस्ट टीचरों (अतिथि शिक्षकों) को नियमित करने और उन्हें सभी सेवा लाभ प्रदान करने से जुड़े एक बड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ (सिंगल बेंच) ने पूर्व में दिए गए अपने आदेशों के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका (Review Petition) को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अदालत ने कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों को आधिकारिक नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीते 25 मई को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था, जिसके तहत राज्य के गेस्ट टीचरों को नियमित (रैगुलर) करने और उन्हें अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह समस्त वित्तीय व सेवा लाभ देने के आदेश जारी किए गए थे। इस फैसले से जहां अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर थी, वहीं प्रशासनिक और तकनीकी आधारों को रेखांकित करते हुए इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी भी शुरू हो गई थी।
25 मई के इसी फैसले को चुनौती देते हुए दलीप सिंह एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद माननीय जज की एकल पीठ ने इस पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने माना कि मामले के कानूनी पहलुओं और तथ्यों की गहराई से दोबारा समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों को अपना जवाब तैयार करने और उसे रिकॉर्ड पर लाने के लिए समय दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। कानूनी जानकारों का मानना है कि सितंबर में होने वाली यह सुनवाई सूबे के हजारों गेस्ट टीचरों के भविष्य और शिक्षा विभाग की नीतिगत व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित पक्ष अदालत के नोटिस का क्या जवाब दाखिल करते हैं।
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