पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट: सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध रद्द, कोर्ट ने आदेश को माना मनमाना
चंडीगढ़ , 31 अगस्त (अभिकान्त) : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के 10 जून के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगाया गया था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि केवल सरकारी सेवा में होने के आधार पर नागरिकों के एक पूरे वर्ग की विदेश यात्रा पर इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से मनमाना है।
अदालत की इस टिप्पणी के बाद हरियाणा के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जिससे अब उनके विदेश यात्रा पर जाने का रास्ता साफ हो गया है।
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