टोल प्लाजा पर 10 अप्रैल से नकद भुगतान बंद: बिना फास्टैग वाले वाहनों को UPI से देना होगा 1.25 गुना शुल्क
अभिकान्त, 08 अप्रैल नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर भीड़ कम करने और यात्रा को अधिक सुगम बनाने के लिए नकद लेनदेन को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला किया है। मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, आगामी 10 अप्रैल से देश के किसी भी टोल बूथ पर नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वर्तमान नियमों के तहत टोल वसूली का प्राथमिक माध्यम फास्टैग (FASTag) ही रहेगा। हालांकि, यदि कोई वाहन बिना फास्टैग या बिना पर्याप्त बैलेंस वाले फास्टैग के टोल प्लाजा में प्रवेश करता है, तो उसे सड़क से वापस नहीं भेजा जाएगा। ऐसे यात्रियों के लिए UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध होगा। लेकिन, इसके लिए एक शर्त रखी गई है—नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के तहत, बिना फास्टैग वाले उपयोगकर्ताओं को निर्धारित टोल शुल्क का 1.25 गुना (सवा गुना) भुगतान करना होगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नकद लेनदेन में समय अधिक लगता है, जिससे टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। 10 अप्रैल से नकद खिड़कियां बंद होने के बाद, सभी लेन डिजिटल मोड में काम करेंगी। इससे टोल बूथ पर रुकने का समय कम होगा और ईंधन की बचत के साथ-साथ यात्रा का समय भी बचेगा।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वाहन चालक न तो फास्टैग का उपयोग करता है और न ही UPI के माध्यम से 1.25 गुना शुल्क देने को तैयार होता है, तो ऐसे वाहनों के खिलाफ नियम 14 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहन को राजमार्ग से हटाने या प्रवेश से रोकने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से बकाया टोल के लिए ई-नोटिस भेजने की व्यवस्था भी लागू की जा रही है।
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