दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण: उपराज्यपाल ने दी मंजूरी, फिजिकल टेस्ट से मिलेगी छूट और उम्र में राहत
नई दिल्ली, 24 फरवरी (अभी) : दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एलजी ने 'दिल्ली पुलिस नियम 1980' (नियुक्ति एवं भर्ती) के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इस नए बदलाव के तहत, दिल्ली पुलिस में पुरुष कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह कदम सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी कर चुके युवाओं को नागरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था में अपना करियर बनाने का बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा।
भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपराज्यपाल ने आरक्षण के साथ-साथ महत्वपूर्ण रियायतों की भी घोषणा की है। दिल्ली पुलिस की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूरी तरह छूट दी जाएगी। इसके अलावा, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा (25 वर्ष) में 3 साल की सामान्य छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 5 साल की आयु छूट प्रदान की जाएगी।
वर्तमान में दिल्ली पुलिस में पुरुष कॉन्स्टेबल के 42,451 स्वीकृत पद हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस संशोधन से न केवल अग्निवीरों का सैन्य अनुभव पुलिस बल के काम आएगा, बल्कि इससे फोर्स में अनुशासित और प्रशिक्षित जवानों की संख्या भी बढ़ेगी।
#DelhiPolice #ExAgniveers #Reservation #LGSaxena #AgnipathScheme #Recruitment2026 #DelhiPoliceJobs #AgniveerBenefits #PoliceReform #BreakingNewsDelhi