अम्बाला: बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए 2 अप्रैल को बैठक; 50 हजार तक के बिल विवादों का होगा मौके पर समाधान
जे कुमार अम्बाला शहर, 1 अप्रैल 2026: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित निपटान करने के लिए विशेष डिविजनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक 2 अप्रैल 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक 'विद्युत सदन', अग्रसेन चौक स्थित कार्यकारी अभियंता कार्यालय (द्वितीय तल) में होगी।
किन समस्याओं का होगा समाधान: इस फोरम की अध्यक्षता कार्यकारी अभियंता (ऑपरेशन) अम्बाला शहर करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी, जिनका समाधान उपमंडल अधिकारी (SDO) स्तर पर नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता अपने बिजली बिल, मीटर रीडिंग या अन्य वित्तीय विवादों को फोरम के समक्ष रख सकते हैं।
शर्तें और पात्रता:
वित्तीय सीमा: केवल वे उपभोक्ता इस बैठक में भाग ले सकते हैं जिनका वित्तीय विवाद या बिल संबंधी मामला 50,000 रुपये तक का है।
विचाराधीन मामले: यदि किसी उपभोक्ता का मामला किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य फोरम में लंबित है, तो उसे यहाँ नहीं सुना जाएगा।
समय सीमा: दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों पर इस बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।
बिजली चोरी: बिजली चोरी (धारा 126, 135 आदि) से संबंधित शिकायतों या मामलों की सुनवाई इस फोरम के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
अम्बाला शहर डिविजन के अंतर्गत आने वाले पात्र उपभोक्ता कल नियत समय पर अपने दस्तावेजों के साथ पहुँचकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
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