अम्बाला: 'विद्युत सदन' में कल लगेगी बिजली अदालत; कार्यकारी अभियंता हरीश कुमार सुनेंगे जनसमस्याएं
जे कुमार अम्बाला शहर, 1 अप्रैल 2026: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों का मौके पर निपटान करने के लिए 2 अप्रैल 2026 को एक विशेष 'बिजली अदालत' का आयोजन किया जा रहा है। यह अदालत अम्बाला शहर के अग्रसेन चौक स्थित 'विद्युत सदन' के द्वितीय तल पर स्थित कार्यकारी अभियंता कार्यालय में आयोजित होगी।
समय और अध्यक्षता: बिजली अदालत की अध्यक्षता कार्यकारी अभियंता हरीश कुमार करेंगे। यह सत्र सुबह 11:00 बजे शुरू होगा और दोपहर 01:00 बजे तक चलेगा। इस दौरान अम्बाला शहर ऑपरेशन डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सभी उपभोक्ता अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं।
किन शिकायतों का होगा समाधान: उपभोक्ता बिजली के गलत बिल, मीटर में खराबी, नए कनेक्शन में देरी, वोल्टेज की समस्या या लोड बढ़ाने जैसी किसी भी प्रकार की शिकायत लेकर इस अदालत में पहुँच सकते हैं। अधिकारियों का मुख्य लक्ष्य उन शिकायतों का समाधान करना है जो उपमंडल (SDO) स्तर पर लंबित हैं।
उपभोक्ताओं से अपील: विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी शिकायत के साथ पुराना बिल या संबंधित दस्तावेज अवश्य साथ लाएं, ताकि मामले का निपटारा तुरंत प्रभाव से किया जा सके। प्रशासन का प्रयास है कि बिजली उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का पारदर्शी तरीके से समाधान हो।
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