अम्बाला में आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो आज ही जमा करवाएं, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई
आरएस अनेजा, 18 फरवरी नई दिल्ली
अम्बाला जिला पुलिस ने नगर निगम मेयर पद व नगर परिषद अम्बाला सदर चुनाव के मद्देनजर एडवाईजर जारी की हैं। पुलिस ने सभी शस्त्र लाईसैंस धारकों को लाइसैंसी हथियार नजदीक पुलिस थाने या प्राधिकृत शस्त्र डीलर के पास जमा करवाने के आदेश दिए है।
अम्बाला के एसपी सुरेन्द्र भोरिया ने कहा कि निर्वाचन आयोग दवारा नगरनिगम मेयरपद व नगर परिषद चुनाव-2025 की घोषणा की जा चुकी है और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से लाइसैंस धारक अपना हथियार बिना किसी देरी के अपने नजदीकी थाने या प्राधिकृत शस्त्र डीलरों के पास जमा कराएं। उन्होंने सभी चैकी और थाना प्रबन्धकों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र में लाइसैंसी हथियार रखने वाले लोगों के हथियार जमा कराना सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति थाना के अलावा अपना प्राधिकृत शस्त्र डीलर के पास भी अपने हथियार जमा करवा सकता है, मगर हथियार जमा करवाने की रसीद को सम्बन्धित थाने में दिखाना होगा।
चुनाव के दौरान किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने लाइसैंसी शस्त्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री सुरेन्द्र सिहँ भोरिया ने कहा कि इसके साथ ही वह अशांति फैलाने में शामिल पाए गए तो उनके शस्त्र लाईसैंस निरस्त करके प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। यदि शस्त्र लाइसैंस धारक अपना हथियार जमा नहीं करवाते है तो उनके शस्त्र लाईसैंस का नवीनीकरण रोककर लाईसैंस के रद्द करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।