हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द

चंडीगढ़, 12 फरवरी (अभी) - हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा दायर एलपीए पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आयोग के प्रति सकारात्मक रुख दिखाते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को बदल दिया है। सीडब्ल्यूपी 22346 ऑफ 2021 के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई 10 लाख रुपए की कॉस्ट को खत्म करने का फैसला सुनाया है।

आयोग की ओर से प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2021 में डीडीईएसएम श्रेणी के राहुल नामक याचिकाकर्ता ने सीडब्ल्यूपी 23346 दायर की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने 13 सितम्बर, 2024 को अपना निर्णय देते हुए आयोग पर 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगाने तथा याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया था। माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध आयोग द्वारा वर्ष 2025 में एलपीए 130 दायर की गई तथा 29 जनवरी, 2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने सिंगल बेंच के निर्णय को बदलते हुए आयोग पर लगाई गई 10 लाख रुपए की कॉस्ट को समाप्त करने का निर्णय लिया।

प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश के युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऐसे में यदि कोई मानवीय भूल रह जाती है तो आयोग का पहला उद्देश्य उस पर सकारात्मक रूप से कार्य करना तथा हर पात्र युवा को उसके हक के अनुसार रोजगार सुनिश्चित करना है।

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