नई दिल्ली: सार्वजनिक स्थानों पर बिना पट्टे के कुत्ता घुमाना अब पड़ेगा भारी, लगेगा 1000 रुपये जुर्माना

जे कुमार नई दिल्ली, 29 मार्च 2026: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सार्वजनिक सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पालतू कुत्तों के मालिकों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब दिल्ली की सड़कों, पार्कों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पालतू कुत्ते को बिना पट्टे (Leash) के घुमाना गैर-कानूनी माना जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले मालिकों पर 1000 रुपये का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा।

सुरक्षा और बढ़ती घटनाओं पर लगाम: नगर निगम ने यह फैसला पिछले कुछ महीनों में पालतू कुत्तों द्वारा राहगीरों और बच्चों पर हमले की बढ़ती घटनाओं के बाद लिया है। अक्सर देखा गया है कि खुले में घूम रहे पालतू कुत्ते अचानक आक्रामक हो जाते हैं, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। नए नियमों के अनुसार, कुत्ते के गले में पट्टा होना अनिवार्य है और पट्टे की कमान मालिक के हाथ में होनी चाहिए।

पंजीकरण और सफाई के नियम भी सख्त: जुर्माने के साथ-साथ निगम ने पालतू कुत्तों के अनिवार्य पंजीकरण (Mandatory Registration) पर भी जोर दिया है। यदि कोई कुत्ता बिना रजिस्ट्रेशन के पाया जाता है, तो जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है। साथ ही, यदि कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मालिक की होगी, अन्यथा 'न्यूसेंस चार्ज' के तहत अतिरिक्त चालान काटा जाएगा।

निगरानी के लिए विशेष टीमें: MCD ने इन नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए वार्ड स्तर पर विशेष निरीक्षण टीमें गठित की हैं। ये टीमें सुबह और शाम के समय पार्कों और रिहायशी कॉलोनियों में गश्त करेंगी। प्रशासन ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्रों में इन नियमों के प्रति जागरूकता फैलाएं और उल्लंघन करने वालों की सूचना निगम को दें।

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