24/11/25

पचास हजार रुपए की रिश्वत लेते तहसील कार्यालय का क्लर्क गिरफ्तार

हिसार 24 नवंबर : राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार की टीम ने आज देर शाम को आरोपी अनिल कुमार, कलर्क, कार्यालय तहसीलदार सिवानी, जिला भिवानी को शिकायतकर्ता से 50,000/-रू. (पच्चास हजार रूप्ये) नकद रिश्वत सहित रंगे हाथो गिरफतार किया गया । आरोपी के विरूद्व अभियोग संख्या 42 दिनंाक 24.11.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचारनिरोधक ब्यूरो, हिसार में दर्ज किया गया है। आरोपी को कल न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाय है कि उसकी गांव कालोद जिला भिवानी में स्थित करीब 26 कनाल कृषि भूमि राजबाला पत्नी रत्न सिंह निवासी कालोद ने धोखे से अपने नाम करवा ली थी। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा सिविल न्यायालय, सिवानी में दावा दायर किया था। न्यायायल द्वारा उसकी जमीन पर स्टे के आदेश फरमाये गये है। राजबाला द्वारा इस जमीन खाता विभाजन के लिये तहसील न्यायालय, सिवानी में दावा किया हुआ है जिसकी सुनवाई नायब तहसीलदार कर रहे हैं। इस मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा तहसील कार्यालय, सिवानी में प्रार्थना दायर की हुई है, कि जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नही आता तब तक उसकी इस विवादित जमीन का खाता विभाजन न किया जाये। इस सम्बन्ध में जब वह (शिकायतकर्ता) आरोपी अनिल कुमार, लिपिक, कार्यालय तहसील सिवानी से मिला था तो उसने तहसील न्यायालय में जमीन खाता विभाजन मामले में न्यायालय के आदेश लागू करवाने की एवज में उससे (शिकायतकर्ता) 50,000/-नकद रूपये रिश्वत की मांग की गई।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमुख द्वारा आमजन से अपील की गई है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी व कर्मचारी उनके सरकारी कार्य करने की एवज में उनसे रिश्वत राशी की मांग करता है तो इसकी सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2022 व 1064 पर दी जा सकती है।

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